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India Daily

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: CRPF व 11 पुलिसकर्मियों के 4 हत्यारों को किया बरी

झारखंड हाईकोर्ट के ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए विस्फोट कांड के 4 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला CRPF और पुलिस के 11 जवानों की हत्या के मामले में सुनया है. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस R. मुखोपाध्याय व जस्टिस पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है. 

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Madhvi Tanwar
झारखंड हाईकोर्ट
Courtesy: Social Media

झारखंड हाईकोर्ट के ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए विस्फोट कांड के 4 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला CRPF और पुलिस के 11 जवानों की हत्या के मामले में सुनया है. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस R. मुखोपाध्याय व जस्टिस पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है. 

12 अप्रैल 2016 को मिली सजा

लोहरदगा के सेन्हा थाना के धरधरिया में साल 2011 में एक विस्फोट द्वारा CRPF व 11 पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी. घटना में 60 लोग भी गंभीर रुप से घायल हो गए थे. मामले में पुलिस ने सेन्हा थाने में FIR दर्ज की थी. इसके बाद जांच शुरु की गई. जांच के दौरान निचली कोर्ट में सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए 12 अप्रैल 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए सभी ने हाई कोर्ट में एक अपील दायर की. हाईकोर्ट ने मामले में सुनावाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था.

कोर्ट ने दी चारों आरोपियों को रिहाई

 निचली अदालत ने सुधवा असुर, सुना खेरवार, पूरन् गंझू, व अक्षय खेरवार इन चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. शुक्रवार को खंडपीठ ने आरोपियों के खिलाफ किसी तरह के ठोस साक्ष्य ना मिलने व गवाहों के बयानों को देखते हुए सभी को बरी करने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेशों के बाद चारों को जेल से रिहाई दे दी गई है.