Delhi BMW Accident Case: दिल्ली के चर्चित बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट मामले में आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को जमानत मिल गई है. शनिवार (27 सितंबर) को पटियाला हाउस कोर्ट ने गगनप्रीत को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के आधार पर जमानत दी. यह मामला 14 सितंबर को धौला कुआं इलाके में हुआ था, जिसमें वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थीं.
अदालत ने गगनप्रीत को राहत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं. आदेश के मुताबिक, आरोपी को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा और बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जा सकती. साथ ही कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने और गवाहों से संपर्क न करने का सख्त निर्देश दिया है.
#WATCH | Dhaula Kuan (Delhi) BMW accident case: Accused Gaganpreet Kaur released from Tihar jail after the Patiala House Court granted her bail in the case
She has been granted bail on a bond of Rs 1 lakh and two sureties of the same amount. The court also directed Gaganpreet… pic.twitter.com/eH0elyN0w3— ANI (@ANI) September 27, 2025Also Read
इस हादसे की घटना 14 सितंबर की सुबह की है, जब नवजोत सिंह पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से दर्शन कर लौट रहे थे. रास्ते में धौलाकुआं के पिलर नंबर 57 से राजा गार्डन की ओर जाते समय एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में नवजोत सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं और अभी भी इलाज जारी है.
नवजोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह ने बताया था कि माता-पिता सुबह घर से दर्शन के लिए निकले थे. लौटते समय यह दुर्घटना हुई जिसमें पिता की जान चली गई और मां की हालत गंभीर है. इस दुर्घटना से पूरा परिवार सदमे में है. इस मामले में गगनप्रीत को पहले न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और उनकी हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ाई गई थी लेकिन शनिवार को अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया.
गगनप्रीत की तरफ से पेश वकील प्रदीप राणा ने अदालत में दलील दी कि पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और अदालत में पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज में विरोधाभास है. वकील का कहना है कि एफआईआर में लिखा गया है कि बीएमडब्ल्यू ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि पहले कार फुटपाथ से टकराई और पलटी, जिसके बाद बाइक से संपर्क में आई। इसके बाद बाइक बस से भी टकराई. वकील का यह भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और एफआईआर के बयान मेल नहीं खाते हैं, इसलिए मामले में और जांच की जरूरत है. वहीं, मृतक के परिवार ने अदालत से न्याय की गुहार लगाई है और सख्त कार्रवाई की मांग की है.