पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नौकरी के लिए रिश्वतखोरी घोटाले में शामिल 1804 अयोग्य उम्मीदवारों की लिस्ट प्रकाशित की है. यह कदम 30 अगस्त 2025, रविवार शाम 08:50 बजे तक सुर्खियों में बना हुआ है. कोर्ट ने कमीशन को ‘कलंकित’ उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. जारी की गई सूची में अयोग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर, सीरियल नंबर और नाम शामिल हैं, जो इस घोटाले की गंभीरता को उजागर करते हैं.
न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्कूल सर्विस कमीशन को कड़ा निर्देश दिया कि वह उन उम्मीदवारों की पहचान सार्वजनिक करे, जो नौकरी पाने के लिए रिश्वत देने या अन्य अनुचित साधनों का सहारा लेते पाए गए. इस घोटाले ने पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.
West Bengal | The School Service Commission released the list of names of 1804 ineligible candidates after the Supreme Court directed it to publish the list of ‘tainted’ candidates in the cash-for-jobs scam. The commission released the roll number, serial number and name of the… pic.twitter.com/J2zwbE5i3h
— ANI (@ANI) August 30, 2025Also Read
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कार्रवाई
वहीं, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. कमीशन ने तत्काल प्रभाव से सूची जारी कर दी, जिसमें हर अयोग्य उम्मीदवार की विस्तृत जानकारी दी गई है. यह सूची राज्य भर के स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली को दर्शाती है.
घोटाले का क्या पड़ेगा असर!
इस घोटाले ने न केवल उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए, बल्कि राज्य सरकार की विश्वसनीयता पर भी चोट की है. सूची जारी होने के बाद प्रभावित उम्मीदवारों और उनके परिवारों में रोष है, वहीं आम जनता इस कदम को सही ठहरा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस सूची के आधार पर आगे की जांच होगी और दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग ने वादा किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नीतियां लागू की जाएंगी.