नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह पार्टी के नाम शिवसेना और चुनाव चिह्न 'धनुष' के आवंटन के संबंध में चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली शिव सेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा.भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि याचिका पर सुनवाई के लिए अंतिम निर्णय के लिए समय की आवश्यकता होगी.
दरअसल पिछले साल शिवसेना में हुई बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की सत्ता से हाथ धोना पड़ा था. पार्टी पर कब्जे को लेकर भी एकनाथ शिंदे ने दावा किया था. जिसके बाद 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिह्न 'तीर-धनुष' और पार्टी के नाम पर शिंदे पक्ष के दावे को सही माना था.
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चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनाव आयोग के इस फैसला को रद्द करने की मांग की थी. उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका में दावा किया था कि चुनाव आयोग का एकनाथ शिंदे को चुनाव चिन्ह सौंपने का फैसला कानूनी गलतियों से भरा हुआ है.
कोर्ट ने 10 जुलाई को इस मामले की सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बात कहीं है.
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