नई दिल्ली: AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित किये जाने को लेकर अब नया मोड़ सामने आया है. राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी. राज्यसभा से अनिश्चितकाल के लिए निलंबन के खिलाफ राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिस पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए निलंबन पर राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बीते अगस्त महीने में राघव चड्ढा को निलंबित किया गया था.
Supreme Court issues notice to the Rajya Sabha Secretariat on a plea of Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha challenging his suspension from Rajya Sabha. Court posts the matter for hearing on October 30 and seeks the assistance of Attorney General of India R Venkataramani in the… pic.twitter.com/WXvbyPzpe3
— ANI (@ANI) October 16, 2023
SC में सुनवाई के दौरान CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत को यह जांचने की जरूरत है कि क्या किसी सदस्य को जांच लंबित रहने तक निलंबित किया जा सकता है. मुद्दा ये है कि क्या किसी सदस्य को निलंबित करने के लिए नियम 256 लागू किया जा सकता है. CJI की टिप्पणी के बाद चड्ढा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी और वकील शादान फरासत वकील शादान फरासत ने कहा कि ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है. इसे सत्र से परे नहीं किया जा सकता है. इसे सत्र से आगे बढ़ाने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है. यह विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है .
बीते दिनों अगस्त महीने में संसद सत्र के दौरान पांच सांसदों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा विधेयक पर प्रस्तावित चयन समिति में शामिल फर्जी हस्ताक्षर को उनकी सहमति किए बिना जोड़ा गया था. जिसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने शिकायतों की जांच का ऐलान किया है. राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विशेषाधिकार समिति की ओर से रिपोर्ट पेश किए जाने तक आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया था. पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा पर नियमों का उल्लंघन कर बिना सहमति सदन की चयन समिति में कई सदस्यों का नाम शामिल करने का मुद्दा उठाया. जिसके बाद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था. विशेषाधिकारी समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित किया गया था.
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