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गैस चैंबर बनी दिल्ली में आउटडोर खेल गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से लगी रोक, चार राज्यों को CAQM का सख्त निर्देश

जहरीली हवा के बीच सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में सभी आउटडोर खेल गतिविधियों पर तुरंत रोक लगा दी है. वहीं, चार राज्यों को सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
गैस चैंबर बनी दिल्ली में आउटडोर खेल गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से लगी रोक, चार राज्यों को CAQM का सख्त निर्देश
Courtesy: Social media

दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बताते हुए सभी बाहरी खेल गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है. यह निर्देश दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर लागू होगा. साथ ही ग्रैप के सबसे कड़े चरण-IV के तहत निर्माण, परिवहन और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं.

चार राज्यों को सीधा निर्देश

CAQM ने शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आदेशों के सख्त पालन को कहा. आयोग ने चिंता जताई कि पहले के निर्देशों के बावजूद कुछ स्कूल और संस्थान बाहरी खेल गतिविधियां जारी रखे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा के खिलाफ है.

बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा

आयोग ने साफ कहा कि खराब हवा में आउटडोर खेल बच्चों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं. स्कूलों, खेल निकायों और स्थानीय प्रशासन को ऐसे सभी कार्यक्रम तुरंत रोकने और अभिभावकों को स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं.

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

सीएक्यूएम ने जमीनी स्तर पर निगरानी तेज करने को कहा है. किसी भी स्तर पर आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थान और अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. नवंबर-दिसंबर में तय खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने का भी निर्देश दोहराया गया है.

GRAP चरण-IV लागू

प्रदूषण बढ़ने पर आयोग ने ग्रैप के तहत चरण-IV के सबसे कड़े उपाय लागू कर दिए हैं. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जिसमें सड़क, फ्लाईओवर और अन्य सार्वजनिक परियोजनाएं भी शामिल हैं.

स्कूल और ट्रैफिक पर असर

सबसे अधिक प्रभावित जिलों में स्कूलों को हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलानी होंगी. ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी, हालांकि आवश्यक सेवाओं और स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को छूट मिलेगी. हालात बिगड़ने पर ऑड-ईवन जैसे अतिरिक्त कदमों पर भी विचार किया जाएगा.

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