ठाणे: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले की सुनवाई शनिवार को ठाणे जिले की अदालत में 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई. मामला भिवंडी की संयुक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, पी. एम. कोलसे के समक्ष विचाराधीन है.
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने पुलिस इंस्पेक्टर को गवाह के रूप में बुलाने की अनुमति मांगी, लेकिन राहुल गांधी की टीम की अनुपलब्धता के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई.
शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के वकील, एडवोकेट प्रभोध जयवंत ने अदालत में इंस्पेक्टर अशोक सायकर को गवाह के रूप में पेश करने की मांग की. उन्होंने बताया कि निजामपुरा पुलिस स्टेशन द्वारा मामला जांच के बाद रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई थी. वकील चाहते थे कि अधिकारी को प्रत्यक्ष पूछताछ के लिए बुलाया जाए ताकि रिपोर्ट की पुष्टि हो सके और केस के तथ्य स्पष्ट हो सकें.
मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय थी. लेकिन राहुल गांधी के वकील, एडवोकेट नारायण अय्यर ने अदालत में आवेदन दिया कि इस दिन उनकी पूरी कानूनी टीम उपलब्ध नहीं होगी. अदालत ने वकील की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सुनवाई को स्थगित करने का निर्णय लिया और अगली तारीख 6 दिसंबर निर्धारित की.
यह मानहानि मामला RSS कार्यकर्ता द्वारा राहुल गांधी पर लगाए गए कथित अपमानजनक और आपत्तिजनक बयानों से जुड़ा है. अदालत ने पहले ही निजामपुरा पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया था और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. अब मामले की अगली सुनवाई में पुलिस गवाह से सवाल-जवाब किए जाने की संभावना है.
अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में सभी गवाहों और पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक है. कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करने का निर्णय इस आधार पर लिया कि राहुल गांधी की टीम उस दिन अनुपलब्ध थी. इसके साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों से कहा कि अगली तारीख तक सभी आवश्यक दस्तावेज और सबूत प्रस्तुत किए जाएं.
यह मामला राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें प्रमुख राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का नाम शामिल है. मानहानि मामलों में अक्सर सुनवाई लंबित रहती है और इसमें गवाहों और साक्ष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. अदालत का अगला निर्णय इस मामले की दिशा तय कर सकता है.
6 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में राहुल गांधी की कानूनी टीम और शिकायतकर्ता पक्ष दोनों उपस्थित होंगे. इस सुनवाई में इंस्पेक्टर अशोक सायकर को गवाह के रूप में पेश करने के साथ-साथ रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. इसके परिणाम से इस मानहानि मामले में आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी और राजनीतिक हलकों में इसके प्रभाव पर भी नजर रहेगी.
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई स्थगित होने से यह स्पष्ट होता है कि कानूनी प्रक्रिया में हर पक्ष को पूरी तैयारी के साथ प्रस्तुत होना अनिवार्य है. अगली सुनवाई राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.