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India Daily

26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ी

तहव्वुर हुसैन राणा, एक पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक, को 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों का प्रमुख साजिशकर्ता माना जाता है. इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई के कई महत्वपूर्ण स्थानों, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल होटल, नरीमन हाउस, और लियोपोल्ड कैफे पर हमला किया था.

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Edited By: Gyanendra Sharma
Tahawwur Rana
Courtesy: Social Media

26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत को नई दिल्ली की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने 13 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया है. राणा को इस साल अप्रैल में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था, जो 2008 में हुए इस भयावह आतंकी हमले के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था. इस हमले में 166 लोगों मारे गए थे. 

तहव्वुर हुसैन राणा, एक पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक, को 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों का प्रमुख साजिशकर्ता माना जाता है. इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के 10 आतंकवादियों ने मुंबई के कई महत्वपूर्ण स्थानों, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल होटल, नरीमन हाउस, और लियोपोल्ड कैफे पर हमला किया था. राणा पर आरोप है कि उसने अपने बचपन के दोस्त और सह-साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली (उर्फ दाऊद गिलानी) की मदद की, जो हमले की योजना और टोह लेने में शामिल था.

राणा ने कथित तौर पर हेडली को मुंबई में अपने शिकागो-आधारित आव्रजन सेवा फर्म के कार्यालय खोलने की अनुमति दी, जिसका उपयोग हेडली ने हमले के लिए लक्ष्यों की टोह लेने के लिए किया. इसके अलावा, राणा ने हेडली को फर्जी पहचान और वीजा प्राप्त करने में सहायता प्रदान की, ताकि वह भारत की यात्रा कर सके. एनआईए ने राणा पर आपराधिक साजिश, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या, जालसाजी, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए हैं.