NEET-UG 2024 Examination: सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के आरोपों के बीच नए सिरे से NEET-UG, 2024 परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए उसे NTA से जवाब चाहिए. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
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Supreme Court issues notice to National Testing Agency (NTA) on pleas seeking fresh NEET-UG, 2024 examination amid allegations of paper leak. pic.twitter.com/CNS8tur9QS
— ANI (@ANI) June 11, 2024
दरअसल, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को रद्द करने की मांग के साथ-साथ करीब 1600 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स देने के NTA के फैसले को चुनौती दी गई है. एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में मांग को लेकर याचिका दायर की गई है.
याचिका में 4 जून को जारी रिजल्ट को रद्द करने की भी मांग की गई है. आरोप लगाया गया है कि रिजल्ट में भारी अनियमितता बरतीगई है. ये याचिका तेलंगाना के अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के डॉक्टर शेख रोशन मोहिद्दीन की ओर से दाखिल की गई है. उन्होंने छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है.
याचिका में कहा गया है कि एक ही एग्जाम सेंटर के 67 स्टूडेंट्स को रिजल्ट में 720 में से 720 मार्क्स मिलना संदेह पैदा करता है. कई छात्रों को 720 में से 718 और 719 मार्क्स भी दिए गए हैं. याचिका में 5 मई को आयोजित एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के लीक होने की शिकायत का हवाला देते हुए इसे रद्द करने और फिर से एग्जाम लेने की मांग भी की गई है.
याचिका में कहा गया है कि इस मामले में पहले से भी सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल हैं. 17 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. हालांकि, उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक की मांग को खारिज कर दिया था.