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'तुम्हारी न्यूड फोटो शेयर करूंगा, तुम्हें जला दूंगा', मुंबई की महिला का अमेरिका में यौन शोषण, सुनाई आपबीती

घटना का खुलासा तब हुआ जब महिला ने अपने परिवार को अपनी आपबीती सुनाई. पुलिस को दिए एक आधिकारिक बयान में महिला ने आरोप लगाया कि कथित अपराध 1 जनवरी से 12 जून के बीच बांद्रा के एक आलीशान होटल और अमेरिका में पांच महीने से ज्यादा समय के दौरान हुआ.

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Edited By: Gyanendra Sharma
Mumbai woman sexually
Courtesy: Social Media

Mumbai woman sexually: अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में पढ़ रही मुंबई की 31 वर्षीय एक महिला का कथित तौर पर शादी के इच्छुक एक व्यक्ति ने यौन शोषण किया. पुलिस ने बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी. 29 वर्षीय आरोपी, जो मुंबई का ही रहने वाला है उसी विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा है. महिला के अनुसार आरोपी ने अमेरिका और मुंबई में उसके साथ मारपीट की और धमकी दी कि अगर उसने कथित तौर पर उसके साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार का विरोध किया तो उसकी नग्न तस्वीरें सार्वजनिक कर दी जाएंगी.

घटना का खुलासा तब हुआ जब महिला ने अपने परिवार को अपनी आपबीती सुनाई. पुलिस को दिए एक आधिकारिक बयान में महिला ने आरोप लगाया कि कथित अपराध 1 जनवरी से 12 जून के बीच बांद्रा के एक आलीशान होटल और अमेरिका में पांच महीने से ज़्यादा समय के दौरान हुआ. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता हाल ही में बांद्रा पुलिस स्टेशन में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची. उन्होंने बताया कि आरोपी के पिता एक निजी बैंक में उच्च पद पर हैं.

क्या हुआ?

उन्होंने बताया कि कई बार मिलने के बाद आरोपी ने पीड़िता से बांद्रा इलाके के एक होटल में कमरा बुक करने को कहा ताकि "ज़िंदगी की अहम बातों" पर बात की जा सके. अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने कमरा बुक कर लिया, जहां आरोपी ने उसका यौन शोषण किया. उन्होंने बताया कि जब दोनों अमेरिका में थे तब आरोपी ने पीड़िता के साथ यौन शोषण किया. एफआईआर के अनुसार, पीड़िता ने आरोपी को दूसरी महिलाओं से अपनी शादी के बारे में बात करते देखा, जिस पर उसने आपत्ति जताई. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ झगड़ा किया, जिसके दौरान उसने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की. उसने पीड़िता को उसकी नग्न तस्वीरें सार्वजनिक करने और उसे आग लगाने की धमकी भी दी.

पीड़िता ने फिर अपनी मां को घटना के बारे में बताया और उनका विश्वास जीतने के बाद, उसने मुंबई पुलिस से शिकायत की. उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 (छल से यौन संबंध बनाना), 115 (2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उनके अनुसार, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जाँच जारी है.