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India Daily
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'देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलना बंद करें महबूबा मुफ्ती.. गांधी परिवार से जुड़े अब्दुल्लाओं..', BJP का बड़ा हमला

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर करारा हमला बोला है.

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Avinash Kumar Singh
Tarun Chugh

हाइलाइट्स

  • पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर BJP ने बोला करारा हमला
  • 'देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलना बंद करें'

नई दिल्ली: अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर करारा हमला बोला है. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के पार्टी प्रभारी तरुण चुघ ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जनता की भावनाओं को भड़काना बंद करना चाहिए. 

'देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलना बंद करें....'

तरुण चुघ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट पर लिखा "महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भड़काना और देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलना बंद करें. भ्रामक आख्यानों के बजाय भारतीय राष्ट्रवाद पर ध्यान दें."

'लोग मुफ्तियों और गांधी परिवार से जुड़े अब्दुल्लाओं के भ्रामक...'

तरुण चुघ ने अपने दूसरे एक्स पोस्ट पर लिखा "जम्मू-कश्मीर में जम्मू-कश्मीर की दूरदर्शी नीतियां एक महत्वपूर्ण मोड़ हैं-आतंकवाद का उन्मूलन, पर्यटन का मार्ग प्रशस्त करना और विकास को बढ़ावा देना. लोग मुफ्तियों और गांधी परिवार से जुड़े अब्दुल्लाओं के भ्रामक बयानों को खारिज करते हैं. धारा बदल गई है, महबूबा की फर्जी कहानी शांति और समृद्धि चाहने वालों को प्रभावित नहीं करेगी."

'सुप्रीम कोर्ट का फैसला भगवान का फैसला नहीं....'

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. जिसको लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा "हमें हिम्मत नहीं हारनी है. हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट का फैसला भगवान का फैसला नहीं है, हम उम्मीद नहीं खोएंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. पीडीपी जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी. उसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि संविधान सभा की सिफारिश के बिना अनुच्छेद 370 में संशोधन नहीं किया जा सकता है. वे भी विद्वान न्यायाधीश थे. आज कुछ अन्य न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया. हम इसे भगवान का फैसला नहीं मान सकते"

आर्टिकल-370 को हटाए जाने को SC ने ठहराया जायज 

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 को हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370(3) की शक्तियों के तहत राष्ट्रपति का फैसला सही था और इस पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा और भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा कदम उठाए जाएंगे.