Online Gaming Bill 2025: 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ गेमिंग बिल 2025 को लोकसभा में पेश किया. यह बिल ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को कंट्रोल करेगा और पैसे से जुड़े खेलों पर पूरी तरह से बैन लगाएगा.
इस बिल के लागू होने से ड्रीम 11 जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर ताला लग सकता है. बता दें कि पिछले तुछ समय से भारत में ऑनलाइन गेमिंग का चलन बहुत अधिक बढ़ गया है. ऐसे में तमाम लोगों को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग जाती है और इससे उनके ऊपर आर्थिक खतरा मंडराने लगता है, जिसकी वजह से यह बिल पेश किया गया है.
प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ गेमिंग बिल 2025 का मुख्य लक्ष्य उन ऑनलाइन खेलों पर रोक लगाना है, जिनमें पैसे जमा करके खेला जाता है और जीतने पर पैसे या अन्य पुरस्कार मिलते हैं. सरकार का कहना है कि ऐसे खेल युवाओं और बच्चों में लत का कारण बन रहे हैं, जिससे वित्तीय नुकसान और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं. कुछ मामलों में तो इन खेलों की वजह से आत्महत्याएं तक हो रही हैं. बिल में साफ किया गया है कि यह खिलाड़ियों को अपराधी नहीं मानेगा बल्कि उन्हें पीड़ित के रूप में देखा जाएगा.
इस बिल के तहत अगर कोई कंपनी या व्यक्ति पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेम्स को चलाता है या उनका प्रचार करता है, तो उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है. गेमिंग कंपनी के मालिक के लिए तीन साल की जेल, 1 करोड़ रूपए या फिर दोनों हो सकते हैं. इसके अलावा विज्ञापन करने वालों पर दो साल जेल, 50 लाख का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है. इस बिल में बैंक या फिर अन्य किसी तरह के संस्थान से पैसे ट्रांसफर करने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
इस बिल के लागू होने से ड्रीम 11, गेम्स24x7, विंज़ो और माय11सर्कल जैसे लोकप्रिय ऐप्स पूरी तरह बंद हो सकते हैं. बिल में "ऑनलाइन मनी गेम" को ऐसे खेल में शामिल किया गया है, जिसमें खिलाड़ी पैसे या अन्य दांव लगाकर बदले में अधिक रुपए जीतने की उम्मीद में खेलते हैं. इसका मतलब है कि फैंटेसी क्रिकेट जैसे खेल, जो भारत में बहुत लोकप्रिय हैं, इस बिल के दायरे में आएंगे और इन पर बैन लग सकता है.