Jammu Kashmir National Front Ban: केंद्र सरकार ने कश्मीर में लगातार एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है. गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (JKNF) को बैन कर दिया है. बैन की कार्रवाई यूएपीए के तहत की गई है. इससे पहले भी गृह मंत्रालय ने घाटी के कई संगठनों को बैन किया है. आरोप है कि इनके आतंकी संगठनों के साथ संबंध हैं.
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि जेकेएनएफ गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहा है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए घातक है.
सरकार ने मंगलवार को नईम अहमद खान के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया है. गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक जेकेएनएफ को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संघ घोषित किया है.
सरकार ने कहा है कि जेकेएनएफ के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों को रसद सहायता (मदद) पहुंचाने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी प्रचार का समर्थन करने में शामिल रहे हैं.
इसमें यह भी कहा गया है कि जेकेएनएफ सदस्य आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने, सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव करने सहित कई गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा करने में शामिल रहे हैं. साथ ही कहा गया है कि यह आदेश पांच साल के लिए प्रभावी रहेगा.