नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रमुख गुरु गोलवलकर पर कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज. इंदौर के तुकोगंज पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज की गई है. एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को दिग्विजय सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 469, 500 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
क्या है पूरा मामला ?
दिग्विजय सिंह का ट्वीट तथ्यहीन
दिग्विजय सिंह के ट्वीट के जवाब में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी सुनील अंबेकर ने कहा कि श्री गोलवलकर गुरुजी के संदर्भ में यह ट्वीट तथ्यहीन है और सामाजिक वैमनस्यता पैदा करने वाला है. यह झूठी फोटोशॉप्ड तस्वीर लगाई गई है. संघ की छवि धूमिल करना इसका उद्देश्य है. उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही, उनका पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में लगा रहा.
वकील राजेश जोशी ने दर्ज कराई FIR
दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में वकील राजेश जोशी ने एफआईआर दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के लिए गोलवलकर के खिलाफ जानबूझकर ये टिप्पणी की है. उनकी टिप्पणी से आरएसएस कार्यकर्ताओं और हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं.