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Assembly Elections 2023: 'दागी उम्मीदवारों को टिकट क्यों... पार्टी को बताना होगा कारण', जानिए चुनाव आयोग की शर्त

Assembly Elections 2023: चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने दागी उम्मीदवारों के लिए भी एक जरूरी निर्देश जारी किए है.

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Purushottam Kumar
Assembly Elections 2023: 'दागी उम्मीदवारों को टिकट क्यों... पार्टी को बताना होगा कारण', जानिए चुनाव आयोग की शर्त

Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है. चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में दो चरण में तो वहीं अन्य राज्यों में एक चरण में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान किया है. चुनाव आयोग की ओर से जरूरी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ दागी उम्मीदवारों के लिए भी एक निर्देश जारी किया गया है. चुनाव आयोग ने कहा है कि दागी उम्मीदवारों को अपने केस की जानकारी देनी होगी.

दागी उम्मीदवारों के लिए निर्देश

चुनाव आयोग ने कहा है कि दागी छवि वाले उम्मीदवारों और उनके राजनीतिक दलों को अखबारों और न्यूज चैनलों पर तीन बार विज्ञापन देकर अपना आपराधिक ब्यौरा देना होगा. अखबारों और न्यूज चैनलों में विज्ञापन देने का मकसद आम जनता को को उनके दागी होने की जानकारी देना है.

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राजनीतिक दलों को बताना होगा कारण

चुनाव आयोग ने आगे कहा कि उन पार्टियों  को भी कारण बताना होगा दो दागी उम्मीदवार को टिकट देंगे. पार्टी को इस बात की जानकारी देनी होगी कि उन्होंने चुनाव में ऐसे उम्मीदवार को टिकट देने के लिए क्यों चुना. राजनीतिक दल को इस बात की जानकारी देनी होगी कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया.