नई दिल्ली: ED ने नीलगिरी लोकसभा सीट से DMK सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा की संपत्ति को जब्त कर लिया है. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 55 करोड़ रुपये की 15 अचल संपत्ति अपने कब्जे में लिया है. डीएमके सांसद ए. राजा की बेनामी कंपनी मेसर्स कोवई शेल्टर्स प्रमोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली 15 अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ED ने अपने कब्जे में लिया है.
ईडी ने बयान जारी करते हुए कहा है "ए. राजा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमएलए के तहत उनकी बेनामी कंपनी कोवई शेल्टर्स प्रमोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अर्जित 15 अचल संपत्तियों को कब्जे में लिया है."
ED has taken possession of 15 immovable properties owned by A. Raja, former Union Cabinet Minister of Environment and Forest in the name of his Benami Company M/s Kovai Shelters Promoters India Pvt Ltd, under the provisions of PMLA, 2002 in the matter of disproportionate assets…
— ED (@dir_ed) October 10, 2023
साल 2004 से साल 2007 के बीच जब ए. राजा मनमोहन सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे. उस दौरान उन्होंने गुरुग्राम की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को नियमों के खिलाफ जाकर Environmental Clearance (पर्यावरण मंजूरी) दिया था. इस क्लीयरेंस को देने के बदले ए राजा की बेनामी कंपनी को ये जमीने बतौर रिश्वत दी थी, जिसे ए राजा ने अपने परिवारजनों और करीबियों ने नाम पर किया था.
जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ए राजा ने इसी रिश्वत के पैसे से 55 करोड़ की 45 एकड़ जमीन भी खरीदी थी. जिसके बाद ED ने पिछले साल दिसंबर महीने में इन सम्पतियों को कुर्क किया था. खास बात ये है कि जिस कंपनी के नाम पर ये जमीने ली गयी वो कंपनी जमीनी स्तर पर नही है बल्कि सिर्फ कागजों में है. बेनामी संपत्तियां ऐसी संपत्तियां हैं, जिनमें वास्तविक लाभार्थी वह नहीं होता है, जिसके नाम पर संपत्ति खरीदी गई है.
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