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यौन उत्पीड़न मामले में WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह को मिली सशर्त जमानत, देश छोड़कर जाने पर लगाई गई पाबंदी

Brij Bhushan Singh: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में जमानत दे दी.

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Sagar Bhardwaj
यौन उत्पीड़न मामले में WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह को मिली सशर्त जमानत, देश छोड़कर जाने पर लगाई गई पाबंदी

 नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में प्रत्येक को 25-25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. बता दें कि बृज भूषण के खिलाफ 6 महिला पहलवानों ने केस दर्ज किया था.

कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत
कोर्ट ने दोनों को दो शर्तों पर जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि दोनों को देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं होगी, दूसरा वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे.

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक ने कहा कि दोनों पर कठोर शर्तें लगाई जानी चाहिए. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे उनकी जमानत का विरोध कर  रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा, 'मैं न ही विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं, इस मामले से कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए.'

शिकायतकर्ताओं के वकील ने जमानत का किया विरोध

वहीं शिकायतकर्ताओं के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी रसूख वाले हैं. उन्होंने कहा कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए और यदि जमानत दी जाती है तो कठोर शर्तें लागू की जानी चाहिए, गवाहों से लगातार बात की जानी चाहिए ताकि पता चलता रहे कि उन्हें किसी प्रकार की धमकी तो नहीं मिल रही है.

12 सालों तक WFI के प्रमुख रहे बृजभूषण सिंह के खिलाफ कुल 21 गवाहों ने बयान दर्ज कराए हैं जिनमें से 6 ने सीआरपीसी की धारा  164 के तहत अपने बयान दिए हैं. इससे पहले कोर्ट ने मंगलवार को दोनों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया था.

दिल्ली पुलिस ने 15 जून को दाखिल की थी चार्जशीट
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों द्वारा आईपीसी  की धारा 354, 354A, 354D, 506 के तहत दर्ज कराई गई शिकायत की जांच के बाद 15 जून को बृजभूषण सिंह और तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

इससे पहले बृजभूषण के खिलाफ  दो एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिसमें से एक नाबालिग पहलवान के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई थी, हालांकि बाद में नाबालिग महिला पहलवान अपने बयान से मुकर गई थी, जबकि दूसरी एफआईआर अन्य कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज हुई थी.

बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने किया था धरना प्रदर्शन
बृज भूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट जैसे ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंजर पर 38 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था.

हालांकि बाद में अमित शाह और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुई मुलाकातों के बाद उन्होंने अपना धरना रद्द कर दिया था. मंत्रियों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि इस मामले में 15 जून तक चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

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