सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की CBI एक्शन के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई टाल दी है. उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े एक केस में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में CBI ने गिरफ्तार किया है. उन्होंने ट्रायल कोर्ट से झटके के बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई ही टाल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे. CBI की ओर से कोई अधिकारी पेश ही नहीं हुआ था. अरविंद केजरीवाल के डिप्टी रहे मनीष सिसोदिया, आबकारी नीति केस में ही जमानत पर बाहर आ गए हैं लेकिन खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल से रिहा होने के लिए इंतजार करना होगा. 23 अगस्त को अब उनके केस की सुनवाई होगी.
जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच इस केस की सुनवाई करने वाली थी. कोर्ट में सीबीआई की गिफ्तारी को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका भी दायर हुई थी. 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी थी. हाई कोर्ट में भी उन्होंने याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आप ट्रायल कोर्ट जाइए. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस भेजा है. जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भूयाल की बेंच ने CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी नोटिस भेजा है. 23 अगस्त को आने वाले इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं.
जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच इस केस की सुनवाई करने वाली थी. कोर्ट में सीबीआई की गिफ्तारी को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका भी दायर हुई थी. 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी थी. हाई कोर्ट में भी उन्होंने याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आप ट्रायल कोर्ट जाइए.
सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सेक्शन 45 के बाद भी 3 बार जमानत मिली है. अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी याचिका सबमिट कर दी है. उन्होंने 10 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत देने के आदेशों का भी जिक्र किया गया. 12 जुलाई को रेग्युलर बेल देने के बारे में भी बताया गया है. अभिषेक सिंघवी ने कहा कि 20 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने ओरल मेंशन करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'PMLA के बाद भी उन्हें जमानत मिली. उन्हें कैसे CBI केस में रेग्युलर बेल देने से इनकार कर दिया जाता है. उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट बताया है. 26 जून को ईडी केस में जमानत मिली थी.
सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल के लिए बेल मांगी तो जस्टिस कांत ने कहा, 'हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं.' सीबीआई के पक्ष को बिना सुने फैसला नहीं दिया जा सकता है. सिंघवी ने अनुरोध किया कि अगले सप्ताह की डेट दी जाए क्योंकि याचिकाकर्ता स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है. बेंच ने 23 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय की है. अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून 2024 को ही गिरफ्तार किया है. वे दिल्ली आबकारी नीति में जेल में ईडी की कस्टडी में थे. 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिलने के बाद भी वे रिहा नहीं हो सके क्योंकि वे पहले से ही सीबीआई की कस्टडी में थे. गिरफ्तारी से राहत के लिए केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट गए. उन्हें वहां भी जमानत नहीं मिली.
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से मना किया था. ईडी ने अरविंद केजरीवाल को घोटाले का मुख्य किंगपिन बताया है. इसका मतलब ये है कि ईडी उन्हें घोटाले का सूत्रधार मानती है. सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार के मद्देनजर उन्हें 10 मई को जमानत दे दी. 2 जून को यह अवधि खत्म हो गई थी. 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. करोड़ों के हेरफेर के इस केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत बार-बार टल रही है.