दिल्ली आबकारी नीति में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत जरूर दी है लेकिन साथ ही यह भी कह दिया है कि सिर्फ 4 दिन ही दिए जा रहे हैं. ईडी के वकील ने कहा था कि जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम एक हफ्ते का समय दिया जाएगा. इस पर मनीष सिसोदिया के वकील ने जवाब दिया था कि डेढ़ साल से जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा था कि वह 6 महीने में ही ट्रायल खत्म कर सकती है.
दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को मनीष सिसोदिया के ईडी और सीबीआई दोनों केस पर सुनवाई हुई. ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के मामले में जवाब देने के लिए और समय मांगा है. बता दें कि एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद मनीष सिसोदिया के वकील ने और समय मांगे जाने का विरोध किया और कोर्ट में यह भी कहा कि डेढ़ साल से जांच ही की जा रही है.
Delhi liquor scam | AAP leader Manish Sisodia's bail hearing before the Delhi High Court in both CBI and ED cases - ED seeks time to file reply to his bail application; ED counsel says, “We need a week to file a reply. The Investigating Officer is busy. IO is neck-deep in the… pic.twitter.com/SJ6Epw2DJd
— ANI (@ANI) May 8, 2024
'हम बहुत व्यस्त हैं, समय दीजिए'
ईडी के वकील ने इस मामले में कहा, 'जवाब दाखिल करने के लिए हमें एक हफ्ते का समय चाहिए. जांच अधिकारी व्यस्त हैं. जांच अधिकारी मामले की जांच में गले तक डूबे हुए हैं. वह प्रोसेक्यूशन की शिकायतों में व्यस्त हैं. हम एक अन्य सह-अभियुक्त के केस में सुप्रीम कोर्ट में भी व्यस्त हैं, ऐसे में हमें एक हफ्ते का समय दिया जाए.'
इसका विरोध करते हुए मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा, 'ये लोग डेढ़ साल से ज्यादा समय से जांच ही कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था कि ट्रायल 6 महीने में ही खत्म कर दिया जाएगा. ट्रायल कोर्ट में भी जमानत याचिका कई बार खारिज कर दी गई'. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा, 'आपको सिर्फ 4 दिन दिए जा रहे हैं और इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी.'