नई दिल्ली: साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सुनवाई आज. सीबीआई की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है. इससे पहले कोर्ट ने निचली अदालत के रिकार्ड कक्ष प्रभारी से इस पूरे मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ दस्तावेज पेश करने के लिए निर्देश दिया था.
कोर्ट ने मांगे थे संबंधित रिकॉर्ड
दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने पिछली सुनाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उन्होंने अगली तारिख के लिए सुनवाई को टालते हुए कड़कड़डूमा अदालत के रिकॉर्ड कक्ष के प्रभारी को इस पूरे मामले से संबंधित का रिकॉर्ड पेश करने के लिए निर्देश दिया था. क्योंकि इससे पहले मामले की सुनाई कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रही थी.
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क्या है पूरा मामला?
भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद साल 1984 में एक नवंबर को पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस दौरान एक गुरुद्वारे को जलाने का भी मामला सामने आया था. इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कहा है कि जगदीश टाइटलर ने पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद बाजार में इकट्ठी भीड़ को उकसाया और भड़काया था. जिसके चलते गुरुद्वारे में आगजनी और तीन सिखों की हत्या कर दी गई थी. टाईटलर के खिलाफ सीबीआई ने IPC की धारा 147, 109 और 302 के तहत आरोप लगाए हैं.