बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता इमरान खान को कड़ी फटकार लगाई. अभिनेता ने पिछले महीने CJP के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया. इमरान इस नोटिस को अदालत में चुनौती दे रहे हैं.
इमरान खान ने अदालत से कहा कि उनका प्रदर्शन के आयोजकों से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने भारत में रहने की अनुमति मांगते हुए हलफनामा दाखिल करने की पेशकश भी की. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल हलफनामा पर्याप्त नहीं होगा. अभिनेता को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ सकती है. कोर्ट ने कहा कि आप भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) हैं, इसलिए आप एक भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि यदि एक भारतीय नागरिक अमेरिका में प्रदर्शनों में हिस्सा लेता तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता.
कोर्ट ने कहा, 'आप एक OCI कार्ड होल्डर हैं. आप भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते. तुम्हें SIR पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है. तुम्हारे पास प्रदर्शनों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है. आपको अदालत को स्पष्ट वचन देना होगा.'
अदालत ने कहा कि यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में ऐसा करता, तो उसे अगली ही फ्लाइट से भारत भेज दिया जाता. कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि इतने वर्षों तक भारत में रहने के बावजूद उन्होंने पहले कभी किसी प्रदर्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया और अब ऐसा करने का फैसला क्यों किया?