ITR Filing Deadline: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2025 को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है. आयकर विभाग द्वारा इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के माध्यम से दी गई है.
सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए विभाग की ओर से कहा गया कि अब आईटीआर दाखिल करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है. जिसकी वजह से करदाताओं को रिर्टन फाइल करने के लिए पूरा समय मिलेगा.
सीबीडीटी ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर में जरूरी बदलाव किए गए हैं. जिसका उद्देश्य सभी पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है. होने वाले इन बदलाव के कारण परीक्षण के लिए ज्यादा समय की जरूरत है. साथ ही यह भी बताया गया कि 31 मई तक टीडीएस क्रेडिट जून के पहले हफ्ते में करदाताओं के खाते में नजर आने लगेगा. जिससे उनकों इस पूरी प्रक्रिया में और भी ज्यादा आसानी होगी. करदाताओं की जरूरतों को देखते हुए यह बदलाव किए गए हैं.
CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025
— ANI (@ANI) May 27, 2025
This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit reflections. This ensures a… pic.twitter.com/B73wcK8tmF
विभाग ने कहा कि यह विस्तार आईटीआर फॉर्म, सिस्टम विकास आवश्यकताओं और टीडीएस क्रेडिट प्रतिबिंबों में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण अधिक समय प्रदान करेगा. सीबीडीटी ने कहा कि इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी. इसके साथ ही यह भी कहा गया कि इस विस्तार से हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को कम करने और अनुपालन के लिए पर्याप्त समय मिलने की उम्मीद है, जिससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की अखंडता और सटीकता सुनिश्चित होगी.