अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट जरूर होगा. सभी डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए मार्केट रेग्युलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी (SEBI) ने बड़ी जानकारी दी है. इससे बड़ी संख्या में निवेशकों के लिए एक जोखिम पैदा हो गया है. सेबी ने बताया कि भारत में रजिस्टर्ड कुल 13.6 करोड़ डीमैट अकाउंट्स में से 9.8 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं हुआ है. यानी 9.8 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स ने अभी तक अपने खाते में अपने नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है.
जानबूझकर नॉमिनेशन नहीं कर रहे अकाउंट होल्डर्स
सेबी ने यह भी बताया कि 9.51 करोड़ (69.73%) अकाउंट होल्डर्स ने जानबूझकर नॉमिनेशन न करने का ऑप्शन चुना है जबकि 2.76% अकाउंड होल्डर्स अभी नॉमिनेशन को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं. न तो उन्होंने नॉमिनेशन किया है और न ही उससे बाहर निकलने का विकल्प चुना है.
तीन बार बढ़ चुकी है समय सीमा
सेबी अब तक दो बार नॉमिनेशन फाइल करने की समयसीमा को बढ़ा चुका है. सेबी ने यह भी चेतावनी दी थी अगर कोई इस प्रोसेस का पालन नहीं करता तो उनके अकाउंट को इन-एक्टिव कर दिया जाएगा. चूंकि अभी भी करोड़ों डीमैट अकाउंट होल्डर्स ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है इसलिए सेबी ने एक बार फिर इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया है.
नॉमिनेशन नहीं करने पर क्या होगा
अगर आप अपने डीमैट खाते से अपने नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ते हैं और अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपका पैसा फंस सकता है. आपके न होने पर आपके परिजनों को उस पैसे को प्राप्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
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