नई दिल्ली: देश में डिजिटल लेनदेन की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी आम जीवन का हिस्सा बन चुका है. लेकिन कार्ड उपयोगकर्ताओं के बीच एक आम समस्या यह रही है कि कई बार अनजाने में खर्च लिमिट से अधिक हो जाता है, जिसके कारण बैंकों द्वारा भारी-भरकम ओवरलिमिट शुल्क वसूले जाते हैं. ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है.
RBI ने सभी कार्ड जारीकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल फीचर उपलब्ध कराएं. इसकी मदद से ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार ओवरलिमिट सुविधा को कभी भी चालू या बंद कर सकेंगे. यह विकल्प 24×7 उपलब्ध रहेगा, जिससे कार्डधारकों को अपने खर्चों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होगा और अनजाने में लिमिट पार करने की संभावना काफी कम हो जाएगी.
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि ग्राहक ने पहले से ओवरलिमिट की अनुमति नहीं दी है, तो किसी भी स्थिति में कार्ड निर्धारित सीमा से अधिक खर्च की अनुमति नहीं देगा. यदि किसी तकनीकी कारण से लेनदेन लिमिट से आगे निकल भी जाता है, तब भी बैंक ग्राहक से ओवरलिमिट शुल्क नहीं ले सकेगा.
यह कदम उन उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत देता है, जो अक्सर गलती से लिमिट पार कर जाते हैं और बाद में भारी शुल्क का बोझ झेलते हैं.
रिजर्व बैंक ने साफ कहा है कि कोई भी बैंक या कार्ड जारीकर्ता ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना ओवरलिमिट सुविधा सक्रिय नहीं कर सकता. पहले कई बैंक यह फीचर स्वतः सक्रिय कर देते थे, जिससे उपयोगकर्ता अनजाने में सीमा पार कर लेते थे और बड़ी राशि का शुल्क अदा करना पड़ता था. नए नियम लागू होने के बाद ऐसे एकतरफा बदलाव पूरी तरह निषिद्ध हो गए हैं.
RBI का कहना है कि यह फैसला ग्राहकों को वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित बनाने और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है. ओवरलिमिट फीचर कई बार अचानक खर्च बढ़ा देता है और उपभोक्ता वित्तीय दबाव में आ जाते हैं. नए नियम ग्राहकों को बेहतर वित्तीय अनुशासन अपनाने तथा अनावश्यक शुल्क से बचाने में मदद करेंगे.
यदि किसी ग्राहक से बिना अनुमति ओवरलिमिट शुल्क लिया गया है, तो वह सबसे पहले संबंधित बैंक की ग्राहक सेवा में शिकायत दर्ज करा सकता है. यदि समस्या का समाधान न मिले, तो ग्राहक RBI ओम्बुड्समैन पोर्टल पर शिकायत कर सकता है, जहां से पूरा रिफंड दिलाया जा सकता है.