नई दिल्ली: भारतीय रेलवे से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. ट्रेन में सफर करते समय आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता है. अगर ऐसा न किया जाए, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है. अगर कन्फर्म टिकट की बात करें तो एक बार टिकट कंफर्म हो जाने के बाद ज्यादातर यात्रियों को ये लगता है कि उनकी सीट अब पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है. हालांकि, अगर आप एक छोटी-सी गलती कर देते हैं, तो आपको इस सीट को गंवा सकते हैं.
बता दें कि कई यात्रियों को इसके बारे में नहीं पता होता है. भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री टिकट पर लिखे स्टेशन से ट्रेन पर नहीं चढ़ता है तो TTE उस सीट को खाली मान सकता है. वहीं, अगर आप अगले दो स्टेशन से भी ट्रेन में नहीं चढ़ते हैं, तो भी TTE उसे खाली मानकर No Show मार्क कर सकता है.
इस सीट को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती है, जो वेटिंग लिस्ट में हो या फिर किसी को जरूरत हो. वहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी आगे के स्टेशन से ट्रेन में चढ़ जाएंगे और उस सीट पर अधिकार जमा सकेंगे, तो आपका ऐसा सोचना गलत है. इस स्थिति में आप उस सीट पर अपना अधिकार खो देते हैं.
इस स्थित में आपका कंफर्म टिकट कैंसिल तो नहीं माना जाएगा, लेकिन आपकी सीट भी रिजर्व नहीं रहेगी. अगर आप अपने बोर्डिंग प्वाइंट पर स्टेशन पर नहीं चढ़ते हैं, तो TTE के पास सीट को किसी और दे देने का अधिकार होता है. ऐसे में अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, तो यह आदत आपको महंगी पड़ सकती है.
बता दें कि रेलवे आपको यह सुविधा देता है कि आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकें. यह आप ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले तक कर सकते हैं. यह सुविधा काउंटर और ऑनलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है. अगर आपका बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का कोई प्लान है तो उसे अपडेट जरूर करें. इस बात का ध्यान रखें, जिससे ट्रेन के सफर में आपको कोई परेशानी न हो.