ITR Filing Rules: इनकम टैक्स रिटर्न (iTR) फाइल करना आज के समय में हर टैक्सपेयर के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया बन चुका है. चाहे आप नौकरीपेशा हों, फ्रीलांसर हों, व्यापारी हों या फिर किसी तरह से आय अर्जित करते हों, हर किसी को सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार तय समयसीमा के भीतर अपना iTR दाखिल करना होता है. लेकिन इस प्रक्रिया से जुड़े कुछ सामान्य सवाल आम लोगों के मन में बार-बार उठते हैं, जिनमें से एक प्रमुख सवाल है: क्या iTR फाइल करने के लिए नया PAN कार्ड बनवाना जरूरी है?
अक्सर ऐसे लोग जो पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे होते हैं या जिनका PAN कार्ड पुराना है, सोचते हैं कि उन्हें रिटर्न फाइल करने के लिए नया PAN कार्ड बनवाना पड़ेगा. कुछ मामलों में लोग यह भी समझते हैं कि आधार-पैन लिंकिंग के बाद पुराने PAN कार्ड अमान्य हो जाते हैं. लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है.
सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, एक बार जब आपके पास वैध और सक्रिय PAN (Permanent Account Number) कार्ड होता है, तो दोबारा नया PAN कार्ड बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, चाहे आप पहली बार iTR फाइल कर रहे हों या हर साल रिटर्न भरते हों.
PAN कार्ड आयकर विभाग के रिकॉर्ड में आपकी पहचान को दर्शाता है. अगर आपका PAN कार्ड पहले से वैध है, उसमें कोई गलती नहीं है और वह आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो आप बिना किसी दिक्कत के iTR भर सकते हैं. नए PAN कार्ड की आवश्यकता केवल उन्हीं मामलों में होती है जहां PAN कार्ड गुम हो गया हो, बहुत पुराना हो और पढ़ने में स्पष्ट न हो, या फिर उसमें दर्ज जानकारी गलत हो जिसे सुधारने की आवश्यकता है. आइए अब जानें कि किन परिस्थितियों में PAN कार्ड दोबारा बनवाना जरूरी हो सकता है, और iTR फाइल करने की प्रक्रिया में इसकी क्या भूमिका होती है.
क्या iTR के लिए नया PAN जरूरी है?
नहीं, यदि आपके पास पहले से वैध PAN है और वह आधार से लिंक है, तो नया PAN बनवाने की जरूरत नहीं है.
किन हालात में नया PAN बनवाना चाहिए?
iTR फाइल करने के लिए नया PAN कार्ड बनवाना जरूरी नहीं है, जब तक कि आपका पुराना PAN वैध और ठीक हालत में है. आयकर विभाग की वेबसाइट या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से आप आसानी से iTR फाइल कर सकते हैं.