भारत के नए प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है शपथ? समझ लीजिए क्या हैं नियम

Oath Ceremony: प्रधानमंत्री को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं. जिसके बाद राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर को भी शपथ दिलाते हैं.

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Prime Minister Oath: जिस रिज्लट का पूरे भारत को इंतजार था उसके नतीजे कल यानी 4 जून 2024 को सामने आ गए थे. देश की जनता ने एक बार फिर फैसला सुनाते हुए फिर से BJP पार्टी को अगले पांच साल के लिए देश संभालने का मौका दे दिया है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है. लेकिन यह अभी तक तय नहीं है. ऐसे में सोचने वाली बात है कि कौन और कैसे शपथ दिलाई जाती है. आइए जानते हैं कि किस तरह से शपथ ली जाती है. 

शपथ लेने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं. जिसके बाद राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर को भी शपथ दिलाते हैं. सबसे पहले प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है. इसके बाद मंत्रियों को शपथ लेनी होती है. जिसमें सबसे पहले कैबिनेट और उसके बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और आखिर में राज्यमंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है. 

शपथ के बाद करने होते हैं साइन 

शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट राज्य मंत्री को एक संवैधानिक परिपत्र पर साइन करने होते है. इसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक डॉक्यूमेंट कहा जाता है जिसे हमेशा सुरक्षित रखा जाता है. शपथ लेने के बाद  कैबिनेट और राज्य मंत्रियों में विभाग का बंटवारा किया जाता है जिसके बाद काम शुरू किया जाता है. 

कब शुरू हुई थी प्रक्रिया

आजादी मिलने के बाद देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री डॉ. जवाहरलाल नेहरू थे. वहीं 13 मई 1952 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी.