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Income Tax Return: सालाना 3 लाख या उससे कम सैलरी वालों को भी भरना चाहिए ITR? अगर है कंफ्यूजन तो पढ़ें ये खबर

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है. अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो अब समय है कि आप इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें.

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Edited By: Garima Singh
Income Tax Return
Courtesy: X

Income Tax Return: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है. अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो अब समय है कि आप इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें. आयकर विभाग ने साफ़ कर दिया है कि ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है. इस तारीख को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने टैक्सपेयर्स को अलर्ट भी जारी किया है. आइए जानते हैं कि ITR फाइलिंग के नियम क्या हैं और किन लोगों के लिए यह अनिवार्य है.

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को रिमाइंडर भेजना शुरू कर दिया है. विभाग के मुताबिक, अब तक 3 करोड़ से अधिक ITR फाइल हो चुके हैं. रिमाइंडर में कहा गया है, "15 सितंबर 2025 से पहले अपना ITR ई-फाइल और ई-वेरिफाई कर लें." यह अपील उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन पर ऑडिट लागू नहीं होता और जिन्हें निर्धारित तारीख तक रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. देरी से बचने के लिए तुरंत कार्रवाई करें ताकि पेनल्टी से बचा जा सके.

ITR फाइल करना कब है जरूरी?

फाइनेंस एक्ट 2024 के मुताबिक, अगर आपकी कुल आय बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से अधिक है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है.

  • न्यू टैक्स रेजीम: 3 लाख रुपये
  • ओल्ड टैक्स रेजीम: 2.5 लाख रुपये

अगर आपकी आय इस सीमा से अधिक है, तो आपको रिटर्न दाखिल करना होगा. इसके अलावा, यदि आपकी आय इस सीमा से कम है, लेकिन आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं, जैसे बड़े बैंक डिपॉजिट, महंगे ट्रैवल, या बिजली बिल, तो भी ITR फाइलिंग जरूरी हो सकती है. साथ ही, अगर आप TDS रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या विदेशी संपत्ति/आय रखते हैं, तो रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है.

3 लाख से कम आय वालों को ITR की जरूरत?

कई लोगों के मन में सवाल है, "अगर मेरी सैलरी 3 लाख से कम है, तो क्या मुझे ITR फाइल करना होगा?" इसका जवाब आपकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है. उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक 35 वर्षीय व्यक्ति की सालाना सैलरी 2.5 लाख रुपये है और उसे 70,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) मिला है. साथ ही, उसने 80C के तहत 1 लाख रुपये की डिडक्शन ली है. ओल्ड टैक्स रेजीम में गणना इस प्रकार होगी: सैलरी 2.5 लाख + LTCG 70,000 – 80C डिडक्शन 1 लाख = कुल 2.2 लाख रुपये. चूंकि यह राशि 2.5 लाख रुपये की सीमा से कम है, इसलिए उसे ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, अगर आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं या रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो रिटर्न दाखिल करना जरूरी हो सकता है.

इन मामलों में ITR फाइलिंग अनिवार्य

  • अगर आपकी आय बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से अधिक है.
  • यदि आप किसी कंपनी या फर्म (LLP सहित) के मालिक हैं, भले ही आय शून्य हो या नुकसान हो.
  • अगर आप भारत में रहते हैं और विदेशी खाते, संपत्ति, या आय रखते हैं.
  • यदि आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं, जैसे बड़े बैंक डिपॉजिट या महंगे ट्रैवल.
  • अगर आपका TDS कटा है और आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं.
  • अगर आपने नुकसान किया है और उसे भविष्य में सेट ऑफ करना चाहते हैं.

उदाहरण से समझें

मान लीजिए, किसी व्यक्ति की सैलरी 8 लाख रुपये है और उसे 1 लाख रुपये का LTCG है. इसकी कुल आय 9 लाख रुपये होगी, जिसके लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है. वहीं, अगर किसी की सैलरी 20 लाख रुपये है और 7 लाख रुपये की डिडक्शन के बाद भी कुल आय 13 लाख रुपये रहती है, तो भी रिटर्न दाखिल करना होगा.