Form 16: वित्तीय वर्ष 2024-25 या असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए तैयार हो जाएं. प्रक्रिया की शुरूआत हो गई है. ITR-1 और ITR-4 फॉर्म ऑनलाइन फाइलिंग आप कर सकते हैं. रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म 16 और फॉर्म 16A का खास महत्व होता है. ये दोनों ही दस्तावेज आपके टैक्स कटौती का सबूत होते हैं और इनके बिना ITR दाखिल करना मुश्किल हो सकता है.
फॉर्म 16 और फॉर्म 16A को स्रोत पर कर कटौती (TDS) का महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र माना जाता है. आयकर अधिनियम के तहत, आपका नियोक्ता या कोई भी कर कटौती करने वाला संगठन इसे करदाता को जारी करता है. सरल शब्दों में कहें तो आपका नियोक्ता या कोई भी संगठन आपसे कर काटकर सरकार के पास जमा करता है. TDS प्रमाणपत्र इस बात का पुख्ता सबूत है कि आपके वेतन या आय से कितना कर काटा गया है और सरकार को भेजा गया है.
करदाता जिस कंपनी या संस्था में काम करता है, वह उसे वेतन देते समय टीडीएस काटती है. फॉर्म 16 में कर के रूप में काटी गई राशि यानी टीडीएस की पूरी जानकारी होती है. इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:
प्रमाणपत्र संख्या- यह एक विशिष्ट पहचान संख्या है.
TRACES वॉटरमार्क- यह इंगित करता है कि प्रमाणपत्र TRACES (TDS सुलह विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली) पोर्टल से डाउनलोड किया गया है, जो इसकी वैधता सुनिश्चित करता है.
त्रैमासिक टीडीएस विवरण- प्रत्येक तिमाही में कितना कर काटा गया और कितना सरकार के पास जमा किया गया, इसकी विस्तृत जानकारी.
कर्मचारी का पैन और नियोक्ता का टैन- इसमें कर्मचारी का स्थायी खाता संख्या (पैन) और नियोक्ता का कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएन) दर्ज किया जाता है.
वेतन विवरण- कंपनी द्वारा कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन का पूरा विवरण (वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16), जिसमें मूल वेतन, भत्ते आदि शामिल हैं.
कटौती का दावा- यदि कर्मचारी ने धारा 80सी, 80डी या अन्य धाराओं के तहत किसी कटौती का दावा किया है, तो इसकी जानकारी भी इसमें है ताकि आपकी कर योग्य आय की सही गणना की जा सके.
फॉर्म 16 के दो भाग हैं – भाग ए और भाग बी.
भाग ए: इसमें टीडीएस का सारांश होता है, जिसमें नियोक्ता का टीएएन, कर्मचारी का पैन, तथा नियोक्ता द्वारा काटे गए और जमा किए गए टीडीएस की तिमाहीवार जानकारी शामिल होती है.
भाग बी: इसमें कर्मचारी को दिए गए वेतन और कटौतियों का विवरण होता है, जैसे धारा 80 सी के तहत निवेश, मकान किराया भत्ता (एचआरए), आदि.
पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को केवल TRACES वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना चाहिए, क्योंकि केवल उसे ही वैध माना जाता है. हाथ से भरा हुआ या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त फॉर्म 16 स्वीकार्य नहीं है.
अगर आपका TDS या TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) कट गया है, तो जल्दबाजी में ITR फाइल न करें. सुनिश्चित करें कि आपका फॉर्म 16 या 16A आपके पास उपलब्ध है और उसमें दी गई जानकारी आपके फॉर्म 26AS (जो TRACES पोर्टल पर उपलब्ध है) से मेल खाती है. अगर कोई विसंगति है, तो पहले उसे ठीक करवा लें, उसके बाद ही ITR फाइल करें.
करदाता को सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज, कमीशन, पेशेवर शुल्क आदि के रूप में आय प्राप्त होती है. ऐसे मामलों में, ब्याज, कमीशन या शुल्क का भुगतान करने वाला बैंक या कंपनी करदाता को फॉर्म 16A जारी करती है.