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Income Tax Return: अप्रैल में भरें ITR या कुछ दिन करें इंतजार? समझिए किसमें है फायदा

कई बार करदाता ITR फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू होते ही आईटीआर भरने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि देरी से ITR फाइल करने पर उन्हें नुकसान हो सकता है. हालांकि थोड़ा देरी से आईटीआर फाइल करने का एक बड़ा फायदा भी है.

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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इनकम टैक्स विभाग ने 1 अप्रैल 2024 से अपने पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सुविधा को खोल दिया था. पहले तीन दिन के अंदर 23,000 करदाताओं ने ITR फाइल किया. पिछले साल ITR फाइल करने का नोटिफिकेशन काफी पहले जारी कर दिया गया था लेकिन ITR भरने की प्रक्रिया मई से शुरू हुई थी. आप आयकर विभाग की वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाकर आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

ITR  तुरंत फाइल करें या कुछ दिनों का करें इंतजार

कई बार करदाता ITR फाइल करने में बहुत देती दिखाते हैं. कई करदाताओं के मन में यह भी सवाल रहता है कि क्या उन्हें ITR तुरंत फाइल कर देना चाहिए या नहीं?

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई बार पिछले वित्त वर्ष के आखिरी दिन 31 मार्च 2024 तक वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और फॉर्म 26AS अपडेट नहीं किए जाते हैं.

ऐसे में करदाताओं के लिए बेहतर होगा कि वे अपने ITR को अंतिम रूप देने से पहले  AIS और फॉर्म 26AS के पूरी तरह से अपडेट होने का इंतजार करें और तभी आईटीआर फाइल करें, ताकि उन्हें आयकर भरने का पूरा फायदा मिल सके.

क्या होता है  AIS और फॉर्म 26AS
बता दें कि वार्षिक सूचना विवरण  (AIS) फॉर्म  26AS में दिए जाने वाले करदाता के पूरे वित्तीय लेनदेन का सारांश होता है, जिसमें टीडीएस/टीसीएस के साथ-साथ सालभर में उन्हें ब्याज, डिविडेंड, शेयर बाजार और म्यूचुअल से प्राप्त होने वाली आय का पूरा ब्योरा होता है.

आईटीआर भरते समय करदाता के लिए  AIS और फॉर्म  26AS की जानकारी उपलब्ध रहती है. अगर करदाता को उन जानकारियों में कोई गड़बड़ी लगती है तो वह अपना फीडबैक दे सकता है और AIS और फॉर्म  26AS के लिए दोबारा आवेदन कर सकता है.