Diwali 2026 Dry Day: दिवाली पर घर सजाने, पकवान बनाने और दोस्तों के साथ जश्न मनाने की तैयारियां चल रही हैं. ऐसे में अगर आपने पार्टी का प्लान बनाया है और उसमें शराब भी शामिल है, तो पहले ड्राई डे के नियम जान लेना जरूरी है. 8 नवंबर को दिवाली के अवसर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. इस दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी.
दिवाली के दिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सरकारी तथा निजी शराब के ठेके बंद रहेंगे. देसी और अंग्रेजी शराब के साथ बीयर की बिक्री भी नहीं होगी. महाराष्ट्र में भी शराब की दुकानें, वाइन शॉप और बार बंद रखने का नियम बताया गया है. हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भी धार्मिक अवसर के कारण शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. यानी इस दिन सामान्य दुकानों से शराब खरीदना संभव नहीं होगा.
ड्राई डे के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और एनसीआर के सामान्य बार, पब और रेस्तरां में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी. ये प्रतिष्ठान केवल खाना और बिना शराब वाले पेय ही ग्राहकों को दे सकेंगे. ऐसे में जिन लोगों ने दिवाली के मौके पर किसी रेस्तरां या पब में पार्टी करने की योजना बनाई है, उन्हें पहले वहां के नियमों की जानकारी लेनी चाहिए.
कुछ विशेष लाइसेंस वाले होटलों के लिए नियमों में सीमित राहत रखी गई है. दिल्ली में एल-15 और एल-15एफ लाइसेंस धारक होटल अपने यहां ठहरे मेहमानों को कमरे में रूम सर्विस के जरिए शराब दे सकेंगे. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी विशेष लाइसेंस वाले चार और पांच सितारा होटलों को ऐसी छूट मिलेगी. हालांकि, इन होटलों के सार्वजनिक बार क्षेत्र बंद रहेंगे. यह छूट आम ग्राहकों के लिए नहीं है.
दिवाली के अलावा नवंबर में गुरु नानक जयंती के अवसर पर 24 नवंबर को दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. महाराष्ट्र में 5 नवंबर को कार्तिकी एकादशी पर भी ठेके और बार बंद रखने का प्रावधान बताया गया है. इसके बाद 8 नवंबर को दिवाली पर वहां भी बिक्री बंद रहेगी. अलग-अलग राज्यों में लागू नियमों के अनुसार शराब की दुकानों और बार पर प्रतिबंध रहेगा.
दिसंबर में 25 तारीख को क्रिसमस के अवसर पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. सरकारी और निजी ठेके इस दिन बंद रहेंगे. वहीं, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें सामान्य समय के अनुसार खुली रहेंगी. इन तारीखों को ड्राई डे घोषित नहीं किया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई हो सकती है.