आजकल ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान तुरंत बन जाता है. पहले लोगों को चालान भरने के लिए ट्रैफिक ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है. अब आप घर बैठे ही अपना ट्रैफिक चालान जमा कर सकते हैं.
ई-चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक जुर्माना है. अगर कोई व्यक्ति रेड लाइट तोड़ता है, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता है या किसी और नियम का उल्लंघन करता है, तो उसका चालान दो तरह से बन सकता है.
पहला तरीका है सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए. कैमरा वाहन की तस्वीर और नंबर रिकॉर्ड करता है और सिस्टम अपने आप चालान जनरेट कर देता है. दूसरा तरीका है, जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर नियम तोड़ने पर चालान बनाते हैं.
ऑनलाइन चालान भरने के लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट *Parivahan eChallan Portal* पर जाएं.
1. वेबसाइट पर जाने के बाद “Check Online Services” या “Check Challan Status” पर क्लिक करें.
2. इसके बाद आपको वाहन नंबर, चालान नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा.
3. जरूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट करें.
4. स्क्रीन पर आपके चालान की पूरी जानकारी आ जाएगी, जिसमें जुर्माने की राशि भी दिखेगी.
चालान की जानकारी देखने के बाद “Pay Now” पर क्लिक करें. इसके बाद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं. पेमेंट पूरा होने पर एक डिजिटल रसीद मिलती है. इस रसीद को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें. भविष्य में जरूरत पड़ने पर यह रसीद सबूत के रूप में काम आती है.
ऑनलाइन चालान भरने से समय की बचत होती है और लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही, पूरी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी है. अगर आपके वाहन का चालान हुआ है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर आप मिनटों में अपना जुर्माना भर सकते हैं.