Cheque Clearance Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लीयरिंग प्रक्रिया को और तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब चेक क्लियर होने में दो दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. नई गाइडलाइंस के अनुसार, 4 अक्टूबर 2025 से जमा किए गए चेक उसी दिन क्लियर हो जाएंगे और रकम सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच जाएगी. इस फैसले से लाखों बैंक ग्राहकों को सुविधा मिलेगी और चेक पेमेंट सिस्टम पर भरोसा और बढ़ेगा.
मौजूदा व्यवस्था में चेक को क्लीयर होने में एक से दो दिन का समय लगता था. लेकिन अब RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि चेक जमा करने के बाद उसी दिन इसे प्रोसेस करना होगा. कई बड़े बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पहले ही अपने ग्राहकों को इस नए नियम की जानकारी दे चुके हैं. हालांकि, ग्राहकों को चेक बाउंस और अस्वीकृति से बचने के लिए पर्याप्त बैलेंस रखने और सही विवरण भरने की सलाह दी गई है.
नई व्यवस्था के तहत सुबह से शाम तक जमा किए गए चेक उसी दिन क्लियर हो जाएंगे. इससे नकदी प्रवाह आसान होगा और व्यवसायियों व आम ग्राहकों दोनों को समय की बचत होगी.
RBI ने बताया है कि नया सिस्टम दो चरणों में लागू होगा. पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 के बाद लागू होगा. इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन और कॉन्फॉर्मेशन सेशन शामिल रहेगा.
सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चेक स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजा जाएगा. इसके बाद शाम 7 बजे तक बैंक को उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक पुष्टि देनी होगी. हर चेक के लिए 'आइटम एक्सपायरी टाइम' भी निर्धारित होगा.
ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने पॉजिटिव पे सिस्टम को अनिवार्य करने की अपील की है. 50,000 रुपये से अधिक राशि वाले चेक के लिए खातेधारक को 24 घंटे पहले बैंक में चेक की डिटेल्स जमा करनी होंगी.
नई गाइडलाइंस के बाद ग्राहकों को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी चेक क्लीयरिंग का लाभ मिलेगा. खासकर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह बदलाव बेहद उपयोगी साबित होगा.