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मृत व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड बंद करना क्यों है जरूरी? जानें आसान स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स को एक्टिव रखना भविष्य में बड़ी मुसीबत बन सकता है. आधार को लॉक और पैन को रद्द करना न सिर्फ एक जिम्मेदारी है, बल्कि यह कानूनी और सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है. ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप यह काम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं.

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Edited By: Reepu Kumari
Aadhaar Card Deactivate
Courtesy: Pinterest

हमारे देश में आधार और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं. ये पहचान से लेकर बैंकिंग और सरकारी कामों तक हर जगह जरूरी होते हैं. लेकिन जब किसी अपने की मृत्यु हो जाती है, तो अक्सर हम बैंक अकाउंट या FD बंद तो करवा देते हैं, लेकिन उनके आधार और पैन कार्ड को एक्टिव ही छोड़ देते हैं. अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है?

दरअसल, कई बार स्कैमर्स इन पुराने डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे आर्थिक धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि मृत व्यक्ति के आधार और पैन कार्ड को समय रहते निष्क्रिय या लॉक करवा दिया जाए. चलिए जानते हैं इसका पूरा तरीका, वो भी आम भाषा में.

आधार कार्ड कैसे करें बंद या लॉक?

फिलहाल UIDAI की तरफ से आधार कार्ड पूरी तरह रद्द करने का विकल्प नहीं है, लेकिन आप मृत व्यक्ति के बायोमेट्रिक डेटा को लॉक जरूर कर सकते हैं ताकि उसका दुरुपयोग न हो.

SMS से लॉक करने का तरीका

  1. मृत व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज करें: GETOTP <आधार के आखिरी 4 अंक> और भेजें 1947 पर.
  2. फिर OTP मिलने पर टाइप करें: LOCKUID <आधार के आखिरी 4 अंक> <6 अंकों का OTP> और 1947 पर भेज दें.

वेबसाइट से लॉक करने का तरीका

  1. UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं,
  2. My Aadhaar सेक्शन में जाएं,
  3. Lock/Unlock Biometrics पर क्लिक करें,
  4. आधार नंबर डालें और OTP से वेरिफाई करें,
  5. Lock Biometrics ऑप्शन चुनें.

पैन कार्ड को कैसे करें रद्द?

पैन कार्ड एक्टिव रहने पर उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है जैसे किसी फर्जी अकाउंट या लोन में. इसलिए इसे भी रद्द करना जरूरी है.

ऑफलाइन प्रोसेस

एक आवेदन पत्र तैयार करें जिसमें मृतक का नाम, मृत्यु तिथि, कारण और पैन रद्द करने वाले का नाम (जैसे बेटा, पत्नी आदि) लिखा हो.

साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट लगाएं.

यह सब आयकर विभाग के एसेसिंग ऑफिसर (AO) के पास जमा करें.

ऑनलाइन प्रोसेस

  • NSDL की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 49A भरें.
  • फिर ‘PAN Correction’ या ‘PAN Cancellation’ ऑप्शन चुनें.
  • दस्तावेज़ ऑनलाइन सबमिट करें और नजदीकी NSDL केंद्र पर वेरिफिकेशन करवाएं.

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स को एक्टिव रखना भविष्य में बड़ी मुसीबत बन सकता है. आधार को लॉक और पैन को रद्द करना न सिर्फ एक जिम्मेदारी है, बल्कि यह कानूनी और सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है. ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप यह काम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं.