हमारे देश में आधार और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं. ये पहचान से लेकर बैंकिंग और सरकारी कामों तक हर जगह जरूरी होते हैं. लेकिन जब किसी अपने की मृत्यु हो जाती है, तो अक्सर हम बैंक अकाउंट या FD बंद तो करवा देते हैं, लेकिन उनके आधार और पैन कार्ड को एक्टिव ही छोड़ देते हैं. अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है?
दरअसल, कई बार स्कैमर्स इन पुराने डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे आर्थिक धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि मृत व्यक्ति के आधार और पैन कार्ड को समय रहते निष्क्रिय या लॉक करवा दिया जाए. चलिए जानते हैं इसका पूरा तरीका, वो भी आम भाषा में.
फिलहाल UIDAI की तरफ से आधार कार्ड पूरी तरह रद्द करने का विकल्प नहीं है, लेकिन आप मृत व्यक्ति के बायोमेट्रिक डेटा को लॉक जरूर कर सकते हैं ताकि उसका दुरुपयोग न हो.
पैन कार्ड एक्टिव रहने पर उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है जैसे किसी फर्जी अकाउंट या लोन में. इसलिए इसे भी रद्द करना जरूरी है.
एक आवेदन पत्र तैयार करें जिसमें मृतक का नाम, मृत्यु तिथि, कारण और पैन रद्द करने वाले का नाम (जैसे बेटा, पत्नी आदि) लिखा हो.
साथ में मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट लगाएं.
यह सब आयकर विभाग के एसेसिंग ऑफिसर (AO) के पास जमा करें.
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स को एक्टिव रखना भविष्य में बड़ी मुसीबत बन सकता है. आधार को लॉक और पैन को रद्द करना न सिर्फ एक जिम्मेदारी है, बल्कि यह कानूनी और सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है. ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप यह काम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं.