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अब सिम प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलना होगा पहले से ज्यादा आसान, बदल गया ये नियम

DoT New Rule: भारत भर में लाखों मोबाइल यूजर्स को लाभ पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. टेलिकॉम सेक्टर ने एक मौजूदा नियम संशोधित किया है. चलिए जानते हैं इस नए नियम के बारे में.

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Edited By: Shilpa Srivastava
DoT New Rule

DoT New Rule: भारत भर में लाखों मोबाइल यूजर्स को लाभ पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. टेलिकॉम सेक्टर ने एक मौजूदा नियम संशोधित किया है. इस नियम में जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वीआई यूजर्स के लिए प्रीपेड और पोस्टपेड सर्विसेज के बीच स्विच करना काफी आसान हो गया है.

बता दें कि पहले यूजर्स को प्रीपेड और पोस्टपेड सर्विस के बीच स्विच करने के लिए 90 दिनों का इंतजार करना पड़ता था. लेकिन नए नियम के अनुसार, यूजर अब केवल 30 दिनों के अंदर स्विच कर सकते हैं, जिससे प्रोसेस पहले से काफी ज्यादा आसान हो जाएगा. यह बदलाव टेलिकॉम ऑपरेटर के रिटेल आउटलेट पर ओटीपी-आधारित केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए पूरा किया जा सकता है. 

DoT ने की आधिकारिक घोषणा: 

इस अपडेट की पुष्टि DoT ने अपने आधिकारिक X हैंडल से की है. पहले के नियम में इसमें प्रीपेड-पोस्टपेड कन्वर्जन्स के लिए 90 दिन का कूलिंग टाइम जरूरी थी. अब अगर मोबाइल सब्सक्राइबर अपन मौजूदा सर्विस से खुश नहीं है तो उसने तीन महीने तक इंतजार नहीं करना होगा. वो 30 दिन में भी सर्विस को बदल सकता है. 

यह 30 दिन की अवधि केवल पहली बार के कन्वर्जन पर लागू होगी. इसका मतलब है कि अगर कोई सब्सक्राइबर पहली बार प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में कन्वर्ट करता है तो वह ऐसा 30 दिन में कर सकता है. 

हालांकि, जो यूजर 30 या 90 दिन की अवधि के अंदर फिर से कन्वर्ट करना चाहते हैं, वे अभी भी निर्दिष्ट दूरसंचार आउटलेट पर पूर्ण KYC प्रक्रिया को पूरा करके ऐसा कर सकते हैं. टेलिकॉम ऑपरेटरों को DoT ने निर्देश दिया है कि वो कन्वर्जन प्रोसेस शुरू करने से पहले यूजर्स को इन शर्तो के बारे में सूचित करेंगे.