सोसायटी के फ्लैट में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन के लिए 50 % सहमति जरूरी, महिला ने दायर की थी अपील

उत्तराखंड विद्युत लोकपाल ने स्पष्ट किया है कि ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन तभी दिया जा सकता है, जब सोसायटी के कम से कम 50 प्रतिशत निवासी इसकी सहमति दें.

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Shanu Sharma

ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में रहने वाले फ्लैट मालिकों के लिए व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन लेने के नियमों को लेकर उत्तराखंड विद्युत लोकपाल ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. लोकपाल ने कहा कि किसी भी सोसायटी में अलग बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए वहां रहने वाले कम से कम 50 प्रतिशत निवासियों की सहमति आवश्यक होगी. 

इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि समूह आवासीय परिसरों में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत मांग के आधार पर नहीं, बल्कि निर्धारित नियमों और सामूहिक सहमति के अनुसार ही पूरी की जाएगी.

अलग कनेक्शन की मांग

मामला देहरादून के वसंत विहार स्थित पैसिफिक एस्टेट का है. यहां रहने वाली एक महिला ने अपने फ्लैट के लिए अलग बिजली कनेक्शन दिए जाने की मांग करते हुए उत्तराखंड विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील दायर की थी. उनका कहना था कि एक स्वतंत्र उपभोक्ता होने के नाते उन्हें व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन का अधिकार मिलना चाहिए. इससे पहले उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया था. इसके बाद उन्होंने लोकपाल के समक्ष अपील कर फोरम के फैसले को चुनौती दी.


लोकपाल ने फोरम के फैसले को माना सही

उत्तराखंड विद्युत लोकपाल डीपी गैरोला ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश को बरकरार रखा. उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन देने के लिए नियामक आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है. लोकपाल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जब तक सोसायटी में निर्धारित संख्या में निवासियों की सहमति प्राप्त नहीं होती, तब तक व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन देने पर विचार नहीं किया जा सकता. ऐसे मामलों में किसी एक उपभोक्ता की व्यक्तिगत मांग नियमों से ऊपर नहीं हो सकती.

नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य

लोकपाल ने कहा कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश और राज्य सरकार की अधिसूचनाएं ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में बिजली आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं. इन नियमों के अनुसार व्यक्तिगत कनेक्शन तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जब सोसायटी के कम से कम 50 प्रतिशत निवासी इसके पक्ष में सहमति दें और निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जाए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी कर किसी भी उपभोक्ता को अलग बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता.