menu-icon
India Daily

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई, नहीं होगा रिहा

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है, कहा कि उसे जेल से रिहा नहीं किया जाएगा.

princy
Edited By: Princy Sharma
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई, नहीं होगा रिहा
Courtesy: X

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दी और फैसला सुनाया कि उन्हें हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकां *की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह मामला कानून के महत्वपूर्ण सवाल उठाता है और कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है.

शीर्ष अदालत ने साफ किया कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे क्योंकि वह पहले से ही दूसरे आपराधिक मामले में सजा काट रहे हैं. सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने हाई कोर्ट की कानूनी व्याख्या पर चिंता जताई और कहा कि अगर इसे मान लिया जाए, तो कांस्टेबल या पटवारी जैसे निचले स्तर के अधिकारियों को भी सरकारी कर्मचारी माना जा सकता है, जबकि विधायक या सांसद जैसे जनप्रतिनिधि छूट का दावा कर सकते हैं.

SC ने पीड़िता के वकील से कही ये बात

रेप पीड़िता के वकील ने मामले में दखल देने की इजाजत मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अलग से स्वतंत्र अपील दायर कर सकती हैं. कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि पीड़ितों को अपनी याचिकाएं दायर करने का कानूनी अधिकार है और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी.

क्या है उन्नाव रेप केस?

उन्नाव रेप केस 2017 का है, जब उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक नाबालिग लड़की ने कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था. इस मामले ने देश भर में गुस्सा पैदा किया, खासकर उन आरोपों के बाद कि पुलिस ने शुरू में FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था और पीड़िता और उसके परिवार को धमकी दी गई थी. अप्रैल 2018 में, पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे अधिकारियों की निष्क्रियता उजागर हुई. सार्वजनिक विरोध और मीडिया के ध्यान के बाद CBI ने जांच अपने हाथ में ले ली.

2019 में कुलदीप को ठहराया दोषी

2019 में, दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप का दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. उसे पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत और गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े अलग-अलग मामलों में भी दोषी पाया गया था. उसके परिवार के कई सदस्यों और सहयोगियों को भी संबंधित मामलों में दोषी ठहराया गया था.

हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर लगाई रोक

अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि, हालांकि वह आमतौर पर आरोपी को सुने बिना ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट के जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन इस मामले में कुछ खास बातें थीं, क्योंकि सेंगर को पहले भी सजा हो चुकी थी और वह जेल में था. बेंच ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगाई जाए ताकि आगे की कार्यवाही जारी रहने तक सेंगर जेल में ही रहे.