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कोहरे में जिंदगी से समझौता नहीं, 50 मीटर से कम हुई दृश्यता तो रोक दी जाएंगी बसें, परिवहन विभाग का एक्शन

घने कोहरे और बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. यदि दृश्यता 50 मीटर से कम होती है तो बसों का संचालन तुरंत रोक दिया जाएगा.

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Edited By: Reepu Kumari
Dense Fog Alert Buses to Stop
Courtesy: Pinterest

सर्दी के साथ ही प्रदेश में घने कोहरे ने दस्तक दे दी है और सड़कों पर हालात तेजी से चुनौतीपूर्ण हो रहे हैं. बीते दिनों में दृश्यता घटने से कई दुर्घटनाएं सामने आई हैं, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है. 

इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बस संचालन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

कोहरे में बस संचालन पर सख्ती

परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी मार्ग पर दृश्यता 50 मीटर से कम हो जाती है, तो बसों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर रोका जाएगा. इसके लिए टोल प्लाजा, विश्राम स्थल और जन सुविधा केंद्रों को पहले से चिन्हित किया जाएगा. अधिकारियों को निर्देश हैं कि किसी भी स्थिति में जोखिम लेकर बसें न चलाई जाएं.

रात में बसें चलाने पर रोक

घने कोहरे और अंधेरे के संयोजन को सबसे खतरनाक मानते हुए रात के समय बस संचालन पर विशेष रोक लगाई गई है. विभाग का मानना है कि इस दौरान हादसों की आशंका कई गुना बढ़ जाती है. मौसम अत्यधिक खराब होने पर किसी भी दबाव में बसों को चलाने की अनुमति नहीं होगी.

मजबूरी में यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था

यदि किसी कारणवश यात्रा टालना संभव न हो, तो बसों को ग्रुप में और धीमी गति से चलाने के निर्देश दिए गए हैं. इससे चालकों को आगे चल रही बस का अंदाजा रहेगा और अचानक ब्रेक या टक्कर की संभावना कम होगी. सभी चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है.

मौसम पर नजर और प्रशासनिक समन्वय

परिवहन विभाग ने अधिकारियों को मौसम विभाग, यातायात पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार समन्वय रखने के निर्देश दिए हैं. एआरटीओ और डिपो प्रबंधकों को नियमित समीक्षा करने और कंट्रोल रूम के माध्यम से त्वरित निर्णय लेने को कहा गया है.

सुरक्षा उपकरण और पिछली घटनाओं से सबक

फॉग लाइट, रिफ्लेक्टर और तकनीकी जांच को अनिवार्य किया गया है. बिना सुरक्षा उपकरण वाली बसें नहीं चलेंगी. मथुरा एक्सप्रेस-वे हादसे समेत पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए विभाग ने यह सख्ती की है, ताकि कोहरे में जानमाल का नुकसान रोका जा सके.

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