समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान और उनके बेट अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम नहीं हा रही हैं. डबल पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्र की सजा और जुर्माना, दोनों बढ़ा दिए हैं. एमपी-एमएलए कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा नवंबर 2025 में सुनाई गई 7 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया और जुर्माना 50 हजार से बढ़ाकर 5-5 लाख.
डबल पैन कार्ड रखने के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को नवंबर 2025 में सात- सात साल की सजा सुनाई गई थी. उसके बाद बचाव पक्ष ने एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील कर सजा कम करने की मांग की जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर की थी. मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को दोनों की सजा तीन- तीन साल बढा दी है.
बता दें कि इससे पहले 16 मई को आजम खान को हेट स्पीच के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी. यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जब आजम खान ने डीएम को तनखैया बोला था और जूते साफ कराने की बात कही थी. आजम का यह बयान एक रोड शो के दौरान सामने आया था. आजम खान रामपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे. वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट तलब की. जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट तलब करने के साथ ही कार्रवाई के आदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए थे. इन आदेशों के बाद रामपुर के चमरौआ विधानसभा क्षेत्र के एआरओ और एसडीएम टांडा घनश्याम त्रिपाठी ने 11 मई को मामले में मुकदमा दर्ज कराया था.
डबल पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा नवंबर, 2025 में सजा सुनाए जाने के बाद आजम अब्दुल्ला और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम, दोनों जेल में हैं. 16 मई को जब हेट स्पीच मामले में सजा सुनाई गई तो आजम और अब्दुल्ला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी.