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अमेठी किसान मुआवजा: आंधी तूफान से फसल बर्बाद हो गई तो घबराएं नहीं, सरकार देगी पूरा मुआवजा; ऐसे करें आवेदन

अगर आपकी फसल आंधी तूफान में बर्बाद हो जाए तो घबराने की जरुरत नहीं. 33 फीसदी से अधिक नुकसान पर सरकारी सहायता आपको दी जाएगी.

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Edited By: Reepu Kumari
अमेठी किसान मुआवजा: आंधी तूफान से फसल बर्बाद हो गई तो घबराएं नहीं, सरकार देगी पूरा मुआवजा; ऐसे करें आवेदन
Courtesy: Grok

अमेठी: अगर आप अमेठी जिले के किसान हैं और आंधी तूफान या बढ़ते तापमान के कारण आपकी फल, फूल या सब्जी की फसल बर्बाद हो गई है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. उत्तर प्रदेश सरकार की फसल क्षति राहत योजना के तहत आप उद्यान विभाग में पंजीकरण कराकर नुकसान की भरपाई पा सकते हैं. जिला उद्यान अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि जिनकी फसल में 33 फीसदी से अधिक नुकसान हुआ है वे तुरंत विभाग को सूचित करें.

कौन से किसान कर सकते हैं आवेदन

अमेठी किसान मुआवजा योजना का लाभ जिले की चारों तहसीलों के किसान उठा सकते हैं. इनमें गौरीगंज, मुसाफिरखाना, अमेठी और तिलोई तहसील के किसान शामिल हैं. शर्त केवल यह है कि आवेदन करने वाले किसान के पास किसान पंजीकरण होना जरूरी है. जिन किसानों की फल, फूल और सब्जियों की फसल में प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है वे इस सरकारी सहायता के लिए पात्र माने जाएंगे.

इन कागजातों के साथ करना होगा आवेदन

उद्यान विभाग अमेठी में आवेदन के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे;

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • खतौनी
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर
  • फसल नुकसान की स्थिति की स्पष्ट फोटो

ये सभी दस्तावेज कार्य दिवस के दौरान उद्यान विभाग के कार्यालय में जमा करने होंगे. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा.

33 फीसदी से अधिक नुकसान पर मिलेगी सरकारी मदद

जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि जिन किसानों की उद्यान फसलों या बागों में 33 फीसदी से अधिक क्षति हुई है वे तत्काल विभाग को सूचना दें. यदि किसी बाग में समूह के रूप में पेड़ गिरे हैं या अन्य फसलों का नुकसान हुआ है तो विभागीय टीम स्थलीय सर्वेक्षण करेगी. इसके बाद शासन की मंशा के अनुसार प्रभावित किसानों को राहत और सहायता दी जाएगी. किसानों से अपील है कि नुकसान की फोटो जल्द से जल्द कार्यालय में जमा करें.

ऐसे करें आवेदन-पूरी प्रक्रिया एक नजर में

प्राकृतिक आपदा फसल क्षति मुआवजे के लिए आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है;

  • अपनी बर्बाद फसल की स्पष्ट फोटो खींचें
  • सभी जरूरी दस्तावेज एकत्र करें
  • कार्य दिवस में उद्यान विभाग कार्यालय अमेठी पहुंचें
  • दस्तावेज और फोटो जमा करें
  • सत्यापन के बाद लाभ सीधे बैंक खाते में मिलेगा

किसानों को सलाह है कि देरी न करें क्योंकि लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा.