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हेट स्पीच मामले के बाद अब्बास अंसारी की गई विधायकी, क्या दोबारा बनेंगे विधायक?

उत्तर प्रदेश के मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है. शनिवार को मऊ कोर्ट ने हेट स्पीच केस में उन्हें दो साल की सजा सुनाई, जिससे उनकी विधायकी अपने आप रद्द हो गई.

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Edited By: Princy Sharma
Abbas Ansari MLA Post
Courtesy: X

Abbas Ansari MLA Post: उत्तर प्रदेश के मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है. शनिवार को मऊ कोर्ट ने हेट स्पीच केस में उन्हें दो साल की सजा सुनाई, जिससे उनकी विधायकी अपने आप रद्द हो गई. इस मामले में उनके चाचा मंसूर अंसारी को भी दोषी पाया गया है और उन्हें छह महीने की सजा दी गई है. दोनों पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अब्बास अंसारी पर ये कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हुई है, जिसके अनुसार दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर किसी भी विधायक या सांसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है. 

कोर्ट का फैसला आते ही अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है, लेकिन अब यूपी विधानसभा सचिवालय की ओर से आधिकारिक रूप से मऊ सीट को रिक्त घोषित किया जाएगा. इसके बाद विधानसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी देगा. उम्मीद है कि सोमवार को इस पर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है. भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, अब छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना होगा ताकि मऊ सीट पर नया विधायक चुना जा सके.

क्या अब्बास अंसारी दोबारा विधायक बन सकते हैं?

अब्बास अंसारी इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं. उनके वकील का कहना है कि वह जल्द ही सजा के खिलाफ स्टे (रोक) लेने की कोशिश करेंगे. हालांकि, वह विधायकी खत्म होने को चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन यदि हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है, तो संभव है कि उनकी विधायक पद की बहाली हो सके. 

ऐसा पहले भी हो चुका है!

इसी परिवार के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को भी पहले कार्यकाल के दौरान गैंगस्टर केस में चार साल की सजा हुई थी, जिससे उनकी सांसदी चली गई थी। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और स्टे मिलने के बाद सांसदी दोबारा बहाल हो गई थी। अब्बास भी इसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकते हैं।