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टोंक में इंसाफ की गूंज! दिव्यांग महिला से रेप मामले में आरोपी को उम्रकैद; देना होगा जुर्माना

राजस्थान के टोंक में एक स्पेशल अदालत ने मानसिक रूप से दिव्यांग और मूक बधिर महिला से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया.

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Edited By: Babli Rautela
टोंक में इंसाफ की गूंज! दिव्यांग महिला से रेप मामले में आरोपी को उम्रकैद; देना होगा जुर्माना
Courtesy: AI

राजस्थान के टोंक जिले में एक बेहद संवेदनशील मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह फैसला स्पेशल SC ST अदालत ने सुनाया, जिसने समाज में एक मजबूत संदेश देने का काम किया है. अदालत ने आरोपी पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया.

यह मामला एक 20 साल की मानसिक रूप से दिव्यांग और मूक बधिर महिला से जुड़ा है, जो चलने फिरने में भी असमर्थ थी. आरोपी रामलाल, जो ईंट भट्ठों पर कमीशन एजेंट के रूप में काम करता था, ने उस समय इस अपराध को अंजाम दिया जब पीड़िता अपने घर पर अकेली थी. घटना के दौरान पीड़िता की मां और बहन अचानक घर लौट आईं और उन्होंने शोर मचाया. इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया.

सबूतों के आधार पर सुनाया गया फैसला

अदालत ने इस मामले में गहराई से सुनवाई की है. अभियोजन पक्ष इस मामने में अपने 16 गवाह पेश किए थे. 33 दस्तावेज अदालत में जमा किए गए. 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं भी सबूत के तौर पर प्रस्तुत की गईं. इन सभी तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और कड़ी सजा सुनाई.

इस मामले में सबसे भावुक पल वह था जब पीड़िता को उसके माता पिता व्हीलचेयर पर बैठाकर अदालत में लाए. उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए यह मामला और भी गंभीर हो गया था. बावजूद इसके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और न्याय की लड़ाई जारी रखी.

जज ने सुनाई कविता

इस फैसले के दौरान अदालत की जज Aarti Maheshwari ने एक भावुक कविता भी पढ़ी. यह कविता पीड़िता के साहस और न्याय की उम्मीद को दर्शाती थी. अदालत का यह कदम न केवल कानूनी बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.