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बेंगलुरू में बीच सड़क पर महिलाओं की परमिशन के बिना बनाता था वीडियो और फिर करता था ये घिनौना काम, ऐसे हुआ भंडाफोड़

Man Arrested For Filming Women: बेंगलुरु में महिलाओं की निजता का गंभीर उल्लंघन करने वाला एक मामला सामने आया है. पुलिस ने 26 साल के गुरदीप सिंह को गिरफ्तार किया है, जो इंस्टाग्राम पर बिना सहमति के महिलाओं के वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कर रहा था.

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Edited By: Babli Rautela
Man Arrested For Filming Women
Courtesy: Social Media

Man Arrested For Filming Women: बेंगलुरु में महिलाओं की निजता का गंभीर उल्लंघन करने वाला एक मामला सामने आया है. पुलिस ने 26 साल के गुरदीप सिंह को गिरफ्तार किया है, जो इंस्टाग्राम पर बिना सहमति के महिलाओं के वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कर रहा था. यह कार्रवाई एक युवती की वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद हुई, जिसमें उसने शहर के चर्च स्ट्रीट और कोरमंगला जैसे इलाकों में महिलाओं की चुपके से रिकॉर्डिंग की शिकायत की थी.

एक कॉलेज छात्रा ने इंस्टाग्राम पर अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि चर्च स्ट्रीट पर उसका वीडियो बिना सहमति के रिकॉर्ड किया गया और ऑनलाइन पोस्ट किया गया. उसने लिखा, 'यह व्यक्ति चर्च स्ट्रीट पर 'अराजकता' को फिल्माने का नाटक करता है, लेकिन वास्तव में वह महिलाओं का पीछा करता है और उनकी सहमति के बिना वीडियो बनाता है.' उसने बताया कि वीडियो के वायरल होने के बाद उसे अश्लील संदेश मिलने लगे. उसने @blrcitypolice और @cybercrimecid को टैग कर मदद मांगी, क्योंकि अकाउंट को रिपोर्ट करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी.

गुरदीप सिंह की करतूत

पुलिस ने जांच के बाद गुरदीप सिंह को केआर पुरम स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया. होटल मैनेजमेंट का ग्रेजुएट और वर्तमान में बेरोजगार गुरदीप अपने भाई के साथ किराए के मकान में रहता था. उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 45 से अधिक वीडियो थे, जो चर्च स्ट्रीट, एमजी रोड, ब्रिगेड रोड और कोरमंगला जैसे इलाकों में चुपके से रिकॉर्ड किए गए थे. ये वीडियो अक्सर महिलाओं के शरीर पर केंद्रित थे, और कई महिलाएं कैमरे को देखकर हैरान या अनजान दिखीं. अकाउंट का बायो दावा करता था कि यह 'गोल्डन टाइम' को कैप्चर करता है, लेकिन वीडियो बिना सहमति के बनाए गए थे.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

बनशंकरी पुलिस ने 12 जून को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और तकनीकी जांच के बाद गुरदीप को गिरफ्तार किया. पुलिस उप-निरीक्षक प्रवीण होसुर की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 (पीछा करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस अब कोर्ट के जरिए इंस्टाग्राम से अकाउंट डिलीट कराने की कोशिश कर रही है.