Crowd Control Bill: कर्नाटका सरकार ने हाल ही में भीड़ प्रबंधन के लिए एक नया बिल तैयार किया है, जिसका उद्देश्य बड़े आयोजनों और मेलों में भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करना है. यह बिल, जिसे कर्नाटका क्राउड कंट्रोल (मास गैदरिंग पर भीड़ प्रबंधन) बिल, 2025 कहा जा रहा है, में आयोजकों को सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. यह बिल बेंगलुरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए स्टैम्पेड के बाद तैयार किया गया, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी.
इस बिल के अनुसार, यदि कोई आयोजक पुलिस के आदेशों का पालन नहीं करता या फिर इस बिल की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे तीन साल तक की सजा हो सकती है या फिर 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों. इस बिल के तहत आयोजकों को घटना में मारे गए या घायल हुए व्यक्तियों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी होगी. अगर आयोजक मुआवजा देने में विफल रहते हैं, तो सरकार मुआवजा वसूलने के लिए उनके संपत्ति की नीलामी भी कर सकती है.
यह बिल बड़े आयोजनों, जैसे राजनीतिक रैलियां, जात्रा, सर्कस आदि के लिए खास है. आयोजकों को कार्यक्रम से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी और कार्यक्रम के दिन पुलिस समय, स्थान, या तिथि में बदलाव कर सकती है. इसके अलावा, आपात स्थिति में पुलिस कार्यक्रम को रद्द या स्थगित भी कर सकती है. इस अपराध को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी और इसे केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ही सुनवाई करेगा.
कर्नाटका के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पटिल ने कहा कि इस विधेयक के साथ-साथ कर्नाटका रोहित वेमुला बिल, कर्नाटका फेक न्यूज बिल और हेट स्पीच बिल भी प्रस्तावित किए गए हैं. इन विधेयकों का उद्देश्य राज्य में अपराधों पर नियंत्रण पाना और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है.