चिक्कमगलुरु: कर्नाटक राज्य के चिक्कमगलुरु जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है. हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. मामूली रकम को लेकर शुरू हुए विवाद में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया था.
साल 2021 में हुई इस घटना ने इलाके को झकझोर दिया था. अब जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है.
यह मामला 27 जुलाई 2021 का है. मंजुनाथ और वेंकटचलपति अज्जमपुरा के एक होटल में साथ काम करते थे. मंजुनाथ ने वेंकटचलपति से अपने 1,000 रुपये वापस मांगे. इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई.
हादसे के समय वेंकटचलपति एक कॉलेज के मैदान के थिएटर में सो रहा था, तभी रात करीब 11.30 बजे मंजुनाथ ने वेंकटचलपति पर डंडे से हमला कर दिया. इस हमले में वेंकटचलपति की दर्दनाक मौत हो गई. यह खबर बाहर आने पर इलाके में दहशत फैल गई. मंजुनाथ और वेंकटचलपति दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं, जो एक होटल में मजदूरी का काम करते थे.
अज्जमपुरा पुलिस ने जांच कर मामला दर्ज किया और समय पर चार्जशीट दाखिल की. जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंजुनाथ को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. और साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
मामूली रुपए या विवाद को लेकर ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिनपर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है. हालांकि, कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि गलत काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून से बच नहीं सकता है.
आजकल उधारी को लेकर लोगों में गुस्सा इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. महंगाई, कम आमदनी और नौकरी की अनिश्चितता ने लोगों की सहनशक्ति कम कर दी है. छोटी-छोटी रकम भी रिश्तों में तनाव पैदा कर रही है. पहले उधार को भरोसे और जरूरत से जोड़ा जाता था, लेकिन अब वही बात टकराव और हिंसा की वजह बनती जा रही है. ऐसे में संवाद, धैर्य और कानूनी समझ पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है, ताकि मामूली विवाद किसी बड़ी त्रासदी में न बदले.