Bengaluru Man Assault Paying Guest: बेंगलुरु में एक कॉलेज छात्रा ने अपने पेइंग गेस्ट के मालिक अशरफ पर बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया है. स्थानीय पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना 2 अगस्त 2025 की रात को हुई. खबरों की मानें तो कहा जा रहा है कि अशरफ ने छात्रा को जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसका रेप किया.
छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि वह सिर्फ 10 दिन पहले ही अशरफ के पीजी में रहने आई थी. उसने कहा, '02/08/2025 की रात करीब 12:41 बजे, जब मैं अपने पीजी में थी, अशरफ मेरे कमरे में आया और कहा कि वह मुझे खाना और रहने की सुविधा तभी देगा, जब मैं उसके साथ ‘सहयोग’ करूं. जब मैंने इनकार किया, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घसीटा, और जबरदस्ती कार में बिठाकर एक कमरे में ले गया, जहां उसने मेरा रेप किया.'
छात्रा ने बताया कि उसने अपनी लोकेशन एक दोस्त को भेजने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई. शिकायत के अनुसार, 'लगभग 1:30 बजे से 2:15 बजे के बीच, अशरफ मुझे वापस पीजी में छोड़ गया.' पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए अशरफ को हिरासत में ले लिया. जांच चल रही है, और पुलिस छात्रा के बयान के आधार पर सबूत जुटा रही है, जिसमें मेडिकल जांच के रिजल्ट भी शामिल हैं.
यह घटना बेंगलुरु में एक महीने के भीतर दूसरी ऐसी घटना है, जिसमें एक पीजी मालिक पर रेप का आरोप लगा है. जुलाई 2025 में, रवि तेजा रेड्डी नामक एक पीजी मालिक पर 21 साल की नर्सिंग छात्रा के साथ रेप का आरोप लगा था. छात्रा ने दावा किया था कि उसने उसी पीजी में रहने वाली एक दूसरी महिला से तीन सोने की अंगूठियां चुराई थीं, और जब उसने रेड्डी से पुलिस को न बताने की गुहार लगाई, तो उसने उसका रेप किया.
बेंगलुरु पुलिस ने दोनों मामलों में त्वरित कार्रवाई की है. अशरफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि जांच में सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जा रही है. इन घटनाओं ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा, खासकर पेइंग गेस्ट आवासों में, पर गंभीर सवाल उठाए हैं.