रांची: रांची नगर निगम ने बिना अनुमति चल रहे हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशालाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है. राजधानी में ऐसे कई प्रतिष्ठान बिना किसी मंजूरी के संचालित हो रहे हैं. इनके संचालकों को अब अंतिम मौका दिया गया है.
नगर निगम ने आम सूचना जारी कर कहा है कि सभी संबंधित संचालकों को 5 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति लेनी होगी. इस तारीख तक आवेदन नहीं करने पर प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जाएगा. निगम ने साफ चेतावनी दी है कि बिना अनुमति इन जगहों का संचालन कानूनन गलत है. पहले अनुमति लें, फिर ही काम शुरू करें.
विशेष रूप से लॉज और हॉस्टल संचालकों पर निगम की नजर ज्यादा है. इनमें रहने वाले बच्चों और युवाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. निगम का मानना है कि अनुमति लेकर चलने वाले प्रतिष्ठान ही नियमों का पालन करते हैं और रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं.
आम सूचना में बताया गया है कि संचालकों को निर्धारित समय सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है. आवेदन करने के बाद अनुमति मिलने पर ही वे अपना प्रतिष्ठान चला सकेंगे. समय सीमा खत्म होने के बाद कोई और मौका नहीं मिलेगा. रांची नगर निगम लंबे समय से बिना अनुमति वाले ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच कर रहा है. कई जगहों पर नियमों की अनदेखी हो रही थी. अब निगम ने सख्ती का रुख अपनाया है ताकि शहर में व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को सुरक्षित सुविधाएं मिल सकें.
संचालकों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें. देरी करने से उनका प्रतिष्ठान बंद हो सकता है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है. निगम की इस कार्रवाई से शहर में अवैध संचालन पर लगाम लगेगी.