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हरियाणा में अनाथ बच्चों को देगी हर महीने 2,100 रुपये, CM सैनी ने किया ऐलान

Haryana Destitute Children Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य के माता-पिता से वंचित और बेसहारा बच्चों के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है. इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिनके जीवन में माता-पिता की देखभाल नहीं है.

Haryana Destitute Children Scheme

Haryana Destitute Children Scheme: हरियाणा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. सरकार ने राज्य के अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है. इस योजना का उद्देश्य माता-पिता की देखभाल से वंचित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

योजना के लिए क्या है पात्रता?

इस योजना का लाभ 21 वर्ष तक के बच्चों को मिलेगा, जो किसी भी कारण से माता-पिता की देखभाल से वंचित हैं. पात्रता में शामिल हैं:

  • माता-पिता की मृत्यु
  • पिता की 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक घर से अनुपस्थिति
  • माता-पिता की लंबी अवधि की जेल सजा (1 वर्ष या अधिक)
  • माता-पिता का मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग होना

प्रत्येक पात्र बच्चे को मासिक 2,100 रुपये की राशि दी जाएगी. प्रति परिवार अधिकतम दो बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

आय और निवास मानदंड

योजना का लाभ पाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही, आवेदक के पास हरियाणा में कम से कम 5 वर्षों का निवास प्रमाण होना आवश्यक है.

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन के लिए निम्नलिखित स्व-हस्ताक्षरित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:

  • बेसहारा प्रमाण पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • परिवार का पहचान पत्र
  • आवेदन करने की प्रक्रिया

इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यह योजना हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की एक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के कमज़ोर और वंचित बच्चों को वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है.