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क्या आपका भी पेंडिंग है चालान? सड़क पर ही जब्त हो गई लाखों की फॉर्च्यूनर; जानें क्या है 90 दिनों का नियम

गुरुग्राम में 83,500 रुपये के 10 लंबित चालान होने पर ट्रैफिक पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर कार जब्त कर ली. चलिए जानते हैं 90 दिनों तक चलान भुगतान न करने पर क्या सजा मिलती है.

Km Jaya
Edited By: Km Jaya
क्या आपका भी पेंडिंग है चालान? सड़क पर ही जब्त हो गई लाखों की फॉर्च्यूनर; जानें क्या है 90 दिनों का नियम
Courtesy: Pinterest

गुरुग्राम: गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की नियमित जांच के दौरान एक फॉर्च्यूनर कार जब्त कर ली. इस वाहन पर अलग-अलग उल्लंघनों के लिए 10 चालान पेंडिंग थे, जिनमें खिड़कियों पर गैर-कानूनी काली फिल्म लगवाना और बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना शामिल था. ट्रैफिक पुलिस की एक टीम वाहनों की जांच कर रही थी, तभी उन्होंने फॉर्च्यूनर को रोका और उसके कागजात की जांच की. 

जांच में पता चला कि ट्रैफिक नियमों के अलग-अलग उल्लंघनों के कारण इस वाहन पर कुल ₹83,500 का जुर्माना बकाया था. चालान जारी हुए 90 दिनों से ज्यादा समय बीत चुका था. जैसे ही यह जानकारी सामने आई, टीम ने तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. 

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने बताया कि फॉर्च्यूनर को जब्त कर लिया गया और बाद में उसे एक तय पार्किंग सुविधा में जमा कर दिया गया. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिकों और ड्राइवरों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें और अपने चालान का भुगतान समय पर करें. 

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो लोग अलग-अलग तरह के उल्लंघन करेंगे, जैसे कि बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाना और खिड़कियों पर गैर-कानूनी काली फिल्म लगवाना, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

क्या है 90 दिनों का नियम?

ट्रैफिक नियम का उल्लंघन होने पर चालान का भुगतान 90 दिनों के अंदर करना अनिवार्य है. वाहनों की जांच के दौरान, यदि 90 दिनों से ज़्यादा पुराने ट्रैफिक चालान बकाया पाए जाते हैं और उनसे जुड़ा जुर्माना अभी तक नहीं भरा गया है, तो ऐसे वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 167(8) के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है.

क्या लिया जा सकता है एक्शन?

जुर्माने का भुगतान समय पर न करने पर, उल्लंघन करने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रद्द किया जा सकता है. पुलिस ने वाहन चालकों को सख्त चेतावनी जारी की है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत, यदि लंबित चालान 90 दिनों से अधिक समय तक बिना भुगतान के रहते हैं, तो वाहन को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा.