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सवा तीन फीट के बौने कॉमेडियन को 20 साल की सजा, हीरोइन बनाने का झांसा देकर नाबालिग से किया था रेप

बौने कॉमेडियन दर्शन को 20 साल की सजा हुई है. दर्शन नाबालिग को अपनी बाइक पर चंडीगढ़ ले गया था, उसके साथ उसका भाई भी था और कथित तौर पर उसने एक होटल के कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया.

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Edited By: Antima Pal
सवा तीन फीट के बौने कॉमेडियन को 20 साल की सजा, हीरोइन बनाने का झांसा देकर नाबालिग से किया था रेप
Courtesy: social media

Comedian Darshan: बौने कॉमेडियन दर्शन को 20 साल की सजा हुई है. दर्शन नाबालिग को अपनी बाइक पर चंडीगढ़ ले गया, उसके साथ उसका भाई भी था और कथित तौर पर उसने एक होटल के कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया.

बौने कलाकार को 20 साल की सजा

मनोरंजन जगत में सनसनी फैलाने वाले एक मामले में पॉपुलर बौने कॉमेडी कलाकार दर्शन को नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई है. यह फैसला सोमवार को हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) सुनील जिंदल की अदालत ने सुनाया. हरियाणा के रहने वाले दर्शन को 11 मार्च को दोषी पाया गया था और तब से वह पुलिस हिरासत में है.

हीरोइन बनाने का झांसा देकर नाबालिग से किया था रेप

बौने कॉमेडियन दर्शन को पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना, धारा 363 के तहत तीन साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना, धारा 343 के तहत एक साल की कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना और धारा 506 के तहत दो साल की कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

21 सितंबर, 2020 को हुई थी घटना

पीड़िता की वकील रेखा मित्तल के अनुसार, दर्शन ने 21 सितंबर, 2020 को नाबालिग से संपर्क किया और उसे वीडियो शूट के लिए आने के लिए कहा. वीडियो शूट के बाद दर्शन ने नाबालिग को चंडीगढ़ जाने के लिए कहा. जब उसने मना कर दिया, तो उसने उसे धमकाया, जिससे लड़की डर गई. दर्शन उसे अपने भाई के साथ बाइक पर चंडीगढ़ ले गया, जहां उसने कथित तौर पर एक होटल के कमरे में उसके साथ रेप किया.

पीड़िता को 2,00,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश

लड़की ने बाद में घर लौटकर अपनी मां को सारी आपबीती सुनाई, जिसके बाद दर्शन को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, शुरुआत में उसे जमानत दे दी गई थी, लेकिन दोषी पाए जाने के बाद उसे हिरासत में भेज दिया गया. जेल की सजा और जुर्माने के अलावा, अदालत ने दर्शन को पीड़िता को 2,00,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.